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June 25, 2026
भोपाल/जबलपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से लिखित आवेदन पेश किया गया, जिसमें उन्होंने अपने पुराने बयान पर खेद व्यक्त किया है।
राहुल गांधी ने अपने आवेदन में कहा कि उनका बयान कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था और उसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बयान को गलत संदर्भ में लिया गया।
मामले की सुनवाई जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी के आवेदन पर शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता का पक्ष सामने आने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।
अब मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। राहुल गांधी द्वारा खेद व्यक्त किए जाने के बाद इस मामले में समझौते की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, अंतिम निर्णय अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें और शिकायतकर्ता के जवाब के बाद ही होगा।
यह मामला राहुल गांधी के पुराने राजनीतिक बयान से जुड़ा है, जिसे लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से मानहानि की शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप था कि बयान से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। वहीं राहुल गांधी की ओर से अब कहा गया है कि उनका बयान व्यक्तिगत रूप से कार्तिकेय के संदर्भ में नहीं था।
हाईकोर्ट में राहुल गांधी के आवेदन के बाद अब सभी की नजर कार्तिकेय सिंह चौहान के जवाब पर रहेगी। यदि शिकायतकर्ता पक्ष राहुल गांधी के खेद को स्वीकार करता है, तो मामले में समझौते की राह खुल सकती है।
फिलहाल अदालत ने कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई में मामले की आगे की दिशा तय होगी।
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