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अजमेर न्यूज़: अलवर गेट थाना अंतर्गत केपरी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट संख्या 6 के आदेशानुसार अलवर गेट थाना पुलिस ने धोखाधड़ी, अवैध वसूली और मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है। 

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April 6, 2026

पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (2) सहित धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अजमेर के अलवर गेट थाना अंतर्गत बिहारी गंज स्थित केपरी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट संख्या 6 के आदेशानुसार अलवर गेट थाना पुलिस ने धोखाधड़ी, अवैध वसूली और मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है। 
अलवर गेट थाने के एएसआई नरसी सिंह ने बताया कि पीड़ित संदीप खंडेलवाल निवासी नगरा अजमेर ने परिवाद में बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में केपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 31.92 लाख रुपए का होम लोन लिया था। उस समय कंपनी ने 12.5% ब्याज दर और 36 हजार 270 रुपए मासिक ईएमआई तय की थी। साथ ही भरोसा दिलाया गया था कि ईएमआई भविष्य में कम हो सकती है, लेकिन बढ़ाई नहीं जाएगी। पीड़ित का आरोप है कि पिछले 8 वर्षों में बिना किसी सूचना और कारण ईएमआई बढ़ाकर 43,170 रुपए कर दी गई, जो पिछले 34 महीनों से वसूली जा रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पीड़ित संदीप खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि कंपनी ने आरबीआई के निर्देशों के अनुसार ब्याज दर कम होने की जानकारी कभी नहीं दी और मनमाने तरीके से अधिक राशि वसूली। वहीं कंपनी के कर्मचारी देर रात तक फोन और वॉट्सएप कॉल कर धमकाते हैं और मकान कुर्क करने की धमकी देते हैं। 

पीड़ित संदीप खंडेलवाल ने बताया कि मैं हार्ट और ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, इसके बावजूद नियमित रूप से किश्त भरता रहा। वहीं अब बीमारी के चलते किस्त जमा करने में असमर्थ हूं। इसके बावजूद कंपनी की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मामले में बीमा पॉलिसी को लेकर भी गड़बड़ी का आरोप है। परिवादी का कहना है कि लोन अवधि 20 साल की है, जबकि बीमा केवल 10 साल के लिए किया गया, जिससे कंपनी की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (2) सहित धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


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