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अजमेर न्यूज़: अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में 11 और 15 करोड़ की घोड़ियों की गूंज अब पहुंची कर विभाग तक, घोड़ा व्यापार पर लगेगा 5% GST

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October 28, 2025

राज्य कर विभाग, अजमेर के उपायुक्त ने पशुपालन विभाग को पत्र जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मेले में घोड़ों की बिक्री पर 5% GST लागू होगा। यह कर अधिनियम 2017 के तहत देय होगा

अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में 11 और 15 करोड़ की घोड़ियों की गूंज अब पहुंची कर विभाग तक, घोड़ा व्यापार पर लगेगा 5% GST


अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार सिर्फ ऊंट, घोड़े और पशुपालन की रौनक ही नहीं, बल्कि करोड़ों के सौदों की गूंज भी चर्चा में है। 11 करोड़ और 15 करोड़ रुपए की घोड़ियों की खरीद-फरोख्त की खबरें अब देश के कर विभागों तक पहुंच गई हैं। इसी के चलते अब घोड़ा व्यापार पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राज्य कर विभाग, अजमेर के उपायुक्त ने पशुपालन विभाग को पत्र जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मेले में घोड़ों की बिक्री पर 5% GST लागू होगा। यह कर अधिनियम 2017 के तहत देय होगा और पशुपालन विभाग को प्रत्येक बिक्री से पहले वाणिज्यिक कर विभाग को सूचित करना होगा, ताकि करदायित्व सुनिश्चित किया जा सके।पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील घीया ने बताया कि विभाग द्वारा विक्रेताओं और खरीदारों से भी अपील की गई है कि वे जीएसटी नियमों की जानकारी लेकर समय पर कर का भुगतान करें। साथ ही कर विभाग ने यह भी बताया कि बिक्री से संबंधित कर संबंधी जानकारी के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, अजमेर (मो. 8769472721)से संपर्क किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न केवल सरकार के राजस्व को बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि पशु व्यापार में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा।इस कदम से पुष्कर मेला अब सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी देशभर में चर्चित व्यापारिक मंच बन गया है।


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