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September 18, 2026
पास्को कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश हेमंत बघेला ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, ₹10 हजार के जुर्माने की सुनाई सजा
अजमेर। पॉक्सो न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश हेमंत बघेला ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर ₹10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। मामला केकड़ी थाना क्षेत्र का है।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह बैंड बजाने का कार्य करते हैं और घटना के दौरान बाहर गए हुए थे। घर पर उनकी नाबालिग पुत्री और भतीजी मौजूद थीं। इसी दौरान पुत्री के लघुशंका के लिए बाहर जाने पर आरोपी ने कथित तौर पर उसका मुंह बंद कर उसे अपने घर ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों और 33 दस्तावेजों को न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्यों और सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को प्रतिकर राशि दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं।
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