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अजमेर न्यूज़: पास्को न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश हेमंत बघेला ने 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, 23 हजार रुपए के अर्थ दंड से किया दंडित

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September 18, 2026

साथ ही, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 1.50 लाख रुपए की राशि देने के आदेश भी जारी किए गए।

पास्को न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश हेमंत बघेला ने 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, 23 हजार रुपए के अर्थ दंड से किया दंडित

अजमेर। पॉक्सो न्यायालय संख्या-1  के न्यायाधीश हेमंत बघेल ने 8 वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 23 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। मामला सरवाड़ थाना क्षेत्र का है।
लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि आरोपी नाबालिग को कुरकुरे दिलाने के बहाने अपने साथ सरसों के खेत में ले गया। वहां आरोपी ने बच्ची के साथ अश्लिल हरकत ओर दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर खेत का मालिक मौके पर पहुंचा, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान और 21 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 23 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। साथ ही, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 1.50 लाख रुपए की राशि देने के आदेश भी जारी किए गए।


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