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अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़: किडनैप, मतांतरण और शादी; पाकिस्तान में हिंदू महिला के साथ बर्बरता, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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September 1, 2026

पाकिस्तान की एक अदालत ने 21 वर्षीय हिंदू महिला रीता को उसके माता-पिता के पास लौटने की अनुमति दी, जिसके परिवार ने जबरन धर्मांतरण और शादी का आरोप लगाया था।

पाकिस्तान की एक अदालत ने 21 वर्षीय हिंदू महिला रीता को उसके माता-पिता के पास लौटने की अनुमति दी, जिसके परिवार ने जबरन धर्मांतरण और शादी का आरोप लगाया था।

पाकिस्तानी कोर्ट ने हिंदू महिला रीता को घर लौटने की इजाजत दी 

 कराची। पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को 21 साल की हिंदू महिला को उसके माता-पिता के पास लौटने की इजाजत दे दी। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने मजिस्ट्रेट को बताया कि वह अपनी मर्जी से घर लौटना चाहती है।उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि उसका अपहरण कर लिया गया था और उस पर इस्लाम अपनाने और एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के लिए दबाव डाला गया था।सिंध के संघार जिले की खिपरो तहसील की राणा राजपूत कॉलोनी की रहने वाली रीता पिछले हफ्ते अपने घर से लापता हो गई थी। उनके भाई रवि शंकर ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने आरोप लगाया कि CCTV फुटेज में कुछ अनजान लोग 24 अगस्त को रीता को घर से कीमती सामान और मोबाइल फोन के साथ ले जाते हुए दिखे।शिकायत के मुताबिक, रीता को पंजाब के गुजरांवाला ले जाया गया, जो लाहौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। वहां कथित तौर पर उसपर इस्लाम अपनाने और नजीर हुसैन से शादी करने के लिए दबाव डाला गया, जो पहले से ही शादीशुदा था।



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