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June 2, 2026
बिना वॆध खाद्य अनुज्ञा पत्र के चल रही सोहन हलवा बनाने की फैक्ट्री, जांच हेतु लिए नमूने, निर्माण कार्य पर लगाई रोक
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर डॉक्टर टी शुभमंगला एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर डॉक्टर ज्योत्सना रंगऻ के निर्देशों की अनुपालना में अजमेर जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02-06- 2026 को अजमेर में न्यू गोटा कॉलोनी बोराज फायसागर रोड में स्थित मेर्सस सुहानी स्वीट्स का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर खाद्य कारोबार करता नमित गोयल पुत्र संदीप गोयल द्वारा रिटेलर कैटिगरी का रजिस्ट्रेशन होना दिखाए जबकि मौके पर सोहन हलवा का निर्माण किया जा रहा था। जिसके लिए निर्माता कैटेगरी में फूड लाइसेंस होना अनिवार्य है निर्माणिकाई का निरीक्षण करने पर बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में सोहन हलवा तैयार किया जा रहा था मौके पर कार्य कर रहे श्रमिकों का मेडिकल फिटनेस नहीं पाया गया और ना ही पानी की जांच रिपोर्ट पाई गई और ना ही पेस्ट कंट्रोल होना पाया गया मौके पर उपस्थित खाद्य कारोबार करता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो सोहन हलवा तैयार किया जा रहा है वह रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं वनस्पति में मिक्स करके बनाया जा रहा है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है मौके पर जांच हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सोहन हलवा के दो नमूने लिए गए तथा लगभग 700 किलो सोहन हलवा को जप्त किया गया लिए गए खाद्य नमॢनो को जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला अजमेर में भिजवाया जाएगा जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी मौके पर ही खाद्य कारोबार करता को तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निर्माण कार्य बंद करने एवं वॆद्य खाद्य अनुज्ञा पत्र लेने के लिए पाबंद किया गया आज की इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल आनंद कुमार दीपक कुमार एवं राजेंद्र शर्मा शामिल रहे।
उसके अतिरिक्त आज दिनांक 02-06- 2026 को होटल सैफरॉन वैशाली पेट्रोल पंप के पास अजमेर का भी निरीक्षण किया गया यहां पर भी रेस्टोरेंट में स्थित किचन में साफ सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई वेज और नॉनवेज फूड एक ही फ्रिज में स्टोर किया जा रहा था पुरानी सब्जियां एवं एक्सपायर ब्रेड रखी हुई थी जिन्हें मौके पर नष्ट करवाया गया तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत पनीर एवं दही के दो नमूने जांच हेतु लिए गए जिनकी जांच रिपोर्ट आने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी साथ ही धारा 32 के अंतर्गत इस होटल को नोटिस देने की कार्रवाई भी की जा रही है
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