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April 27, 2026
कुख्यात डकैत धनसिंह व अन्य दो को जानलेवा हमला करने, SC ST की धाराओं से किया बरी
देशी कट्टा और कारतूस मिलने के मामले में धनसिंह को 3 साल की सजा और 10 हजार के जुर्माने से किया दंडित
अजमेर के SC ST विशेष न्यायालय ने सोमवार को अहम मामले में फैसला सुनाते हुए कुख्यात डकैत धन सिंह उर्फ धनसा व दो अन्य आरोपियों को SC ST, जानलेवा हमला करने, टोल कर्मियों को मुर्गा बनाकर पिस्टल से धमकाने के मामले में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं धनसिंह की सूचना पर पुलिस द्वारा जब्त किए गए देशी कट्टे व 4 जिंदा कारतूस के मामले में 3 साल की सजा व 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
धनसिंह व जितेंद्र सिंह के एडवोकेट जी. एस. सोढ़ी ने बताया कि 23 मई 2016 को सरवाड़ टोल प्लाजा के मैनेजर अंकुर मीणा ने रिपोर्ट सरवाड़ थाने में दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया कि काले रंग की सफारी में कुख्यात डकैत धन सिंह, जितेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह और हितेश सिंह आए। धनसिंह ने पिस्टल से डराते हुए टोल कर्मचारियों को मुर्गा बनाया, जानलेवा हमला किया, अनुसूचित जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस मामले में पुलिस ने धन सिंह, विजेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पेश किए और आर्टिकल प्रदर्शित करवाए लेकिन वह आरोप सिद्ध नहीं कर सके। ऐसे में विशिष्ट न्यायाधीश अक्षी कंसल ने धन सिंह, विजेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह को आईपीसी की धारा 307, 327, 323, व SC- ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोष मुक्त करार दिया जबकि अभियुक्त धन सिंह से पूछताछ के दौरान उसकी इत्तला से बरामद किए गए देशी कट्टे व 4 जिंदा कारतूस के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत धन सिंह को 3 साल की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
धनसिंह, और जितेंद्र सिंह की ओर से विशिष्ट न्यायालय में एडवोकेट जी.एस. सोढ़ी, राजू लोधिका, हितेश सिंह, नवीन वैष्णव , साहबजादी, कुलदीप सिंह ने पैरवी की ।
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