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November 21, 2025
आसाराम को झटका, नहीं कर सकता सत्संग और प्रवचन; गुजरात हाईकोर्ट ने ठुकराई अर्जी
आसाराम ने अंतरिम जमानत के दौरान लगाई गई सख्त शर्तों में छूट मांगी थी. इस याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति वी.डी. नानावटी की खंडपीठ ने सुनवाई की.
दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए विवादास्पद संत आसाराम बापू को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है. जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आसाराम ने सत्संग करने,आश्रम में प्रवचन देने और अनुयायियों से मिलने-जुलने की अनुमति मांगी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने आसाराम को इसके लिए छूट देने से इनकार कर दिया. अदालत ने आसाराम के एक और अनुरोध पर अभी फैसला नहीं सुनाया है जिसमें उसने हर वक्त पुलिस पहरे से छूट मांगी थी.
आसाराम ने अंतरिम जमानत के दौरान लगाई गई शर्तों में छूट मांगी थी. इस याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति वी.डी. नानावटी की खंडपीठ ने सुनवाई की. बेंच ने स्पष्ट किया कि आसाराम को सत्संग आयोजित करने या उसमें भाग लेने की कोई छूट नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत केवल चिकित्सीय आधार पर दी गई है, न कि धार्मिक गतिविधियों के लिए.
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