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अजमेर न्यूज़: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रामपाल जाट की अध्यक्षता में सीफार संस्था द्वारा महिला एवं बालिका सशक्तिकरण विधिक योजनाओं तथा सेवाओं पर कार्यशाला का आयोजन

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October 19, 2022

सचिव रामपाल जाट ने सामाजिक बुराईयों के उनमूलन विवाह कानून,पारिवारिक विवादों के परामर्श किए जाने, मध्यस्ता द्वारा राजीनामें मूलभूत कर्तव्य तथा अन्य सामाजिक विधिक कार्यक्रमों आदि की भी जानकारी दी।

आज दिनांक 19.10.2022 को रामपाल जाट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), अजमेर की अध्यक्षता में सीफार संस्था द्वारा महिला एवं बालिका सशक्तिकरण विधिक योजनाओं तथा सेवाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीफार संस्थान के कार्यकर्ता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वोलेन्टियर्स भी उपस्थित रहे। कार्यशाला में बताया गया कि किशनगढ़ के 10 गांवों को चुना गया जिसमें सीफार संस्थान द्वारा उनका सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के कई कारण सामने आए जैसे दहेज, शराब पीकर मारना, डायन प्रथा का शिकार, जाति दुर्व्यवहार आदि । सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि हिंसा का मुख्य कारण असमानता है। हर बलशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के ऊपर हिंसा करता है, उस पर हमेशा हावी रहता है। यदि कोई कमजोर व्यक्ति हिंसा के खिलाफ अवाज उठाता है तो उसे बल का प्रयोग करके रोक दिया जाता है। हिंसा केवल एक वर्ग समुदाय लिंग या किसी क्षेत्र का विषय नहीं है. यह बहुत बड़ा वैश्विक विषय है जो सभ्य समाज के लिए कलंक है, इसके निराकरण के भी प्रयास किया जाना सभ्य समाज में शांति व सौहाद्र बनाए रखना आवश्यक है। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि जेंडर बेस हिंसा में यह ध्यान रखने की जरूरत है कि महिलाओं व बच्चों के साथ ही जयादा हिंसा क्यों होती है? इसके कौनसे कारण है? एक शराब पीने वाला व्यक्ति या नशा करने वाला व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से कमजोर है और फिर भी वह किसी महिला पर हिंसा कर रहा है और उसके पश्चात् भी वह महिला उसकी हिंसा को सहन कर रही है तो वह महिला उससे भी ज्यादा कमजोर और बलहीन इसलिए हो जाती है क्योंकि महिला अपनी लज्जा को बचाने के लिए, अपने परिवार को समाज में बचाए रखने के लिए या लोग क्या कहेंगे इसी डर से एक महिला चुप रह जाती हैं।सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि बाल विवाह बेमेल विवाह, जल्दी शादी आदि भी हिंसा के पर्याय बन जाते हैं तथा समाज में बालिकाओं की असुरक्षा की वजह से उनकी एन केन प्रकरेण शादी जल्दी हो जाना फलस्वरूप पारिवारिक दायित्वों के निचे दब जाना उसे हिंसा का शिकार बनाता हैइस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सामाजिक बुराईयों के उनमूलन विवाह कानून, पारिवारिक विवादों के परामर्श किए जाने, मध्यस्ता द्वारा राजीनामें मूलभूत कर्तव्य तथा अन्य सामाजिक विधिक कार्यक्रमों आदि की भी जानकारी दी।


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