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उदयपुर न्यूज़: होटल में नहीं दिया ठहरने के लिए अलग कमरा, टूर एजेंसी पर 61 हजार जुर्माना

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August 25, 2017

12 साल पहले विदेश भ्रमण पर गए एक युवक को होटलों में अलग कमरा नहीं देकर माता-पिता के कमरे में ठहरा देना मानसिक प्रताड़ना का मामला मानते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग ने 61 हजार रुपए हर्जाना दिलाने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता मंच ने वाद खारिज कर दिया था।  सेक्टर 11 स्थित पारस होटल के पास रहने वाले पंकज सरूपरिया अपने माता-पिता को विदेश भ्रमण कराने बैंकाक, हॉगकॉग व सिंगापुर ले गए थे। टूर ऑपरेटर थॉमस कुक बिजनेस के मार्फत 14 अगस्त से 27 अगस्त 2005 तक 13 रात 14 दिन के टूर के 76 हजार रुपए प्रति यात्री लिए गए थे जिसमें यात्रा, ठहरना, खाना शामिल था। टूर पर जाने से पूर्व पंकज ने टूर ऑपरेटर्स को बता दिया था कि उनके माता-पिता को अलग कमरा और उन्हें अकेले को अलग कमरा दिया जाएगा। टूर ऑपरेटर ने अनुबंध की शर्त की पालना न करते हुए पंकज को उनके माता-पिता के कमरे में ठहरा दिया था। विदेश भ्रमण से लौटने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच में थॉमस कुक बिजनेस लंदन, मुंबई में फोर्ट स्थित कार्यालय और उदयपुर में के टूर्स एंड ट्रेवल्स के खिलाफ दावा किया था। उपभोक्ता मंच ने 20 दिसंबर 2011 को वाद अस्वीकार कर दिया था। राज्य आयोग ने अपील मंजूर कर प्रार्थी पंकज सरूपरिया को 50 हजार रुपए मानसिक परेशानी का हर्जाना और 11 हजार मुकदमा खर्च दिलाने का आदेश दिया।


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