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August 18, 2017
जालोर निवासी विवाहित प्रेमिका के साथ न्यू भूपालपुरा में रह रहे प्रेमी देवेंद्र विश्नोई का अपहरण कर ईसवाल के घाटे में हत्या कर लाश फैंक देने के आरोप में गिरफ्तार चार जनों की जमानत अर्जियां गुरुवार को एडीजे-2 महेश दवे की अदालत ने खारिज कर दी। सुखेर पुलिस ने 20 मई 2015 को हुई देवेंद्र विश्नोई की हत्या के आरोप में सांचोर निवासी गोपी राम दर्जी और जालोर जिले के बुद्धा राम विश्नोई, गोविंद राम विश्नोई और राजू राम विश्नोई को गिरफ्तार किया था। विवाहिता पूनम का पति व जालोर निवासी आठ-दस पेशेवर अपराधी न्यू भूपालपुरा निवासी गौरव सक्सेना के मकान में किराए पर रह रहे पूनम और देवेंद्र को रात में बल पूर्वक अगवा करके गाड़ियों में लाद कर ले गए थे। ईसवाल के घाटे में देवेंद्र की हत्या करके पूनम को अपने गांव ले गए थे।
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