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June 16, 2017
मुंबई- एक विशेष टाडा अदालत प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबु सलेम सहित सात आरोपियों से जुड़े 1993 मुंबई श्रंखलाबद्ध विस्फोट मामले में सुनवाई के दूसरे चरण में शुक्रवार को अपना फैसला सुना सकती है. उन धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे और इससे 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी. वर्ष 2007 में पूरी हुए सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि 23 लोग बरी हुए थे.
सात आरोपियों सलेम, मुस्तफा दोसा, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट तथा अब्दुल कायूम की सुनवाई मुख्य मामले से अलग कर दी गई थी क्योंकि उन्हें मुख्य सुनवाई खत्म होने के वक्त गिरफ्तार किया गया था.
सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है. सलेम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफलें, 250 कारतूस और कुछ हथगोले 16 जनवरी 1993 को उनके आवास पर उन्हें सौंपे थे. दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलेम तथा दो अन्य दत्त के घर गये और वहां से दो राइफलें तथा कुछ गोलियां लेकर वापस आए थे.
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