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June 16, 2017
रिपोर्टर -कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य जेडीएस के प्रमुख एचडी कुमारस्वामी को अवैध खनन मामले में राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को उन्हें 20 जून तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति रत्नाकला ने कुमारस्वामी की ओर से पेश अग्रिम जमानत की अर्जी पर आदेश जारी किया. इससे पहले विशेष अदालत ने मंगलवार को जनथकल खनन कंपनी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी.
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र कुमारस्वामी पर वर्ष 2007 में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जनथकल खनन कंपनी के पक्ष में एक फाइल की मंजूरी के लिए तत्कालीन खनन आयुक्त गंगाराम बदेरिया पर दबाव बनाने का आरोप है. इस मामले में गंगाराम बदेरिया और जनथकल कंपनी की स्वामी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है.
गलवार को जब विशेष अदालत ने जब कुमारस्वामी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी तो उनकी गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गई थीं. फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें कुछ दिन की राहत मिल गई है.
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