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June 11, 2017
अजमेर का. नि . नगर निगम प्रशासन एक लोकायुक्त के आदेश पर पालबीसला नो कंस्ट्रक्शन जोन में अवैध निर्माण को सीज करने व ध्वस्त करने की कवायद् शुरु कर दी है। नगर निगम प्रशासन ने शनिवार 22 जनों को 48 घंटे में आवास व भवन खाली करने का नोटिस जारी किया है। अगर अवैध भवन मालिकों ने भवन खाली नहीं किए तो निगम प्रशासन पुलिस जाप्ते के साथ कार्रवाई करेगा।निगम प्रशासन 13 जून को फिर अवैध भवनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। नगर निगम के उपायुक्त विकास गजेन्द्र सिंह रलावता ने बताया कि पालबीसला नो कंस्ट्रक्शन जोन में निगम 13 जून को अवैध भवनों को सीज व ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। निगम ने 48 घंटों का नोटिस देकर भवन खाली करने की चेतावनी दे दी है। रलावता ने बताया कि 2013 के बाद जिन्होंने निर्माण कराया है, उन्हीं के खिलाफ यह कार्यवाही होगी। कारण यह है कि कई अवैध भवन मालिक अदालत की शरण में पहुंचे हैं और स्टे ला रखा है। ऐसे में कोर्ट के स्टे लगे भवनों के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट निर्णया आने के बाद होगी। लोकायुक्त के साफ आदेश है कि जो भी अवैध भवन है, उन्हें सीज करो या फिर ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन ने पूर्व में भी पालबीसला नो कंस्ट्रक्शन जोन इलाके में बने अवैध भवनों को सीज करने की कार्रवाई की थी। निगम ने एक अवैध भवन तो सीज कर दिया, लेकिन पुलिस का पूरा सहयोग नहीं मिलने से कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने फिर से पाल बीसला में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी।पालबीसला नो कंस्ट्रक्शन जोन में कार्रवाई करने के लिए निगम प्रशासन ने जिला पुलिस अधीक्षक तथा जिला कलेक्टर को पत्रा लिखा है। निगम के उपायुक्त(विकास) गजेन्द्र सिंह रलावता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह को पत्रा लिखकर 13 जून के लिए पुलिस जाप्ता मांगा है और जिला कलेक्टर गौरव गोयाल को पत्रा लिखकर कायापालक मजिस्टेªट नियुक्त करने का आग्रह किया है,ताकि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
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