Post Views 11
June 10, 2017
नई दिल्ली रिपोर्ट । आय कर रिटर्न दाखिल करने वालों को अपने स्थायी खाता संख्या, पैन को आधार के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इसके लिए तय की गई आखिरी समय सीमा को खत्म कर दिया है। सरकार ने 30 जून तक अनिवार्य रूप से पैन और आधार जोड़ने का समय दिया था। लेकिन अदालत ने कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आने तक बिना आधार से जुड़े पैन को अमान्य नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर एक जुलाई तक संविधान पीठ का फैसला नहीं आता है तो जिन लोगों का पैन और आधार नहीं जुड़ा होगा वे एक जुलाई के बाद भी आय कर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
सर्वोच्च अदालत ने आधार की अनिवार्यता के कारण लोगों के निजता के अधिकार के हनन के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं दिया। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने आय कर कानून में धारा 139एए शामिल करने के संसद के अधिकार को भी बरकरार रखा है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने निजता के अधिकार और उससे जुड़े इस पहलू पर गौर नहीं किया है कि आधार योजना मानवीय गरिमा को प्रभावित करती है।
अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर संविधान पीठ ही फैसला करेगी। पीठ ने कहा कि आय कर कानून का प्रावधान वैध है और यह आधार योजना से निजता के अधिकार का अतिक्रमण होने और इसके आंकड़े लीक होने के खतरे के मुद्दों पर संविधान पीठ के सामने लंबित याचिकाओं के नतीजों के दायरे में आएगा। अदालत ने सरकार से कहा कि वह ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए कि आधार योजना से आंकड़े लीक नहीं हों और इस संबंध में नागरिकों को भरोसा दिलाने के उपाय किए जाएं।
दोनों जजों ने यह भी स्पष्ट किया कि आय कर कानून के प्रावधान और आधार कानून के बीच किसी प्रकार का टकराव नहीं है। अदालत ने कहा कि निजता के अधिकार के बारे में संविधान पीठ का फैसला होने तक बगैर आधार नंबर वाले पैन कार्ड अवैध नहीं माने जाएंगे। यहीं नहीं, आधार से जुड़े निजता के मसले पर फैसला होने तक नए कानून पर आंशिक रोक की वजह से पहले हुए लेन देन प्रभावित या अमान्य नहीं होंगे।
सर्वोच्च अदालत ने आय कर कानून की धारा 139 एए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार मई को सुनवाई पूरी की थी। यह प्रावधान ताजा आम बजट और वित्त कानून, 2017 में शामिल किए गए थे। धारा 139एए के तहत इस साल एक जुलाई से आय कर रिटर्न दाखिल करते समय और पैन आवंटन का आवेदन करते समय आधार नंबर या आधार के अर्जी फार्म में पंजीकरण पहचान का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है।
© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved