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June 8, 2017
देशभर में बीफ बैन के लिए मोदी सरकार की ओर से लाए गए नोटिफिकेशन के खिलाफ केरल विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में बीफ के बेचे और खरीदे जाने पर केंद्र के बेन पर विचार किया जा रहा है। केरल और पश्चिम बंगाल सरकार लगातार केंद्र के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। इतना ही नहीं केरल में लोगों में बैन को लेकर इस कदर नाराजगी है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। इससे पहले केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यालय में पेट्रोल बम फेंका गया था। इस हमले में किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां रखी कुर्सियों में आग लग गई।
इससे पहले बाजार से बीफ की खरीद-फरोख्त पर रोक संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि 23 मई को सरकार द्वारा जारी यह अधिसूचना असंवैधानिक है, क्योंकि यह खाने के अधिकार और निजता के अधिकार के विपरीत है। यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ केसमक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई। जिसके बाद पीठ ने 15 जून को याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
याचिका हैदराबाद निवासी मोहम्मद अब्दुल फयूम कुरैशी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कर्नाटक ने कहा है कि वह केंद्र की इस अधिसूचना को नहीं अपनाएंगे क्योंकि यह इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका पर प्रभाव डालेगा।
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