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June 2, 2017
रिपोर्ट- बहुचर्चित बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर्चा लीक मामले में गुजरात प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विनीत कुमार को पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक राहत देते हुए 17 जून तक के लिए औपबंधिक जमानत दे दी। उन्हें यह जमानत उनके पिता के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए दी गयी है। अदालत ने औपबंधिक जमानत पर छोरने के पुर्ब उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया।अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने विनीत कुमार की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की। गौरतलब है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग( बीएसएससी) की इंटर (12वीं) स्तरीय पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न-पत्र और उसके उत्तर लीक होने के मामला सोसल मिडिया पर वायरल होने के बाद बिहार सरकार ने परीक्षा रद्द कर दिया था।साथ ही मामले की जांच एस आइ टी गठन कर जाच का जिम्मा सोंपा। विशेष जांच टीम ने आयोग के कई बरे अधिकारी सहित आयोग के डाटा एंट्री ऑपरेटर को गिरफ्तार किया था। सरकार ने भी इस प्रकरण पर तुरंत कदम उठाते हुए, हो चुकी तथा होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया था।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए चार तारिखों पर परीक्षा का ऐलान किया था। दो परीक्षाएं 29 जनवरी और पांच फरवरी को हो चुकी थीं, जबकि अन्य परीक्षाएं 19 फरवरी और 26 फरवरी को होनी थी।
पहले दो चरणों में हुई परीक्षा के प्रश्न-पत्र और उनके उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। लेकिन आयोग ने किसी भी तरह की प्रश्न पत्र लीक होने से साफ इंकार कर दिया था। जबकि पेपर देने आए छात्रों ने सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्न-पत्रों में एक सेट को सही बताया था। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जमकर बवाल मचाया था।
छात्रों का हंगामा देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक की अगुआई में एक जांच दल गठित किया और जगह-जगह छापेमारी की।आयोग के अध्यछ व सचिव सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इसी मामले में गुजरात के प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विनीत कुमार और उनके स्टाफ अजय कश्यप को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।पटना के निचली अदालत ने इन दोनों की नियमित जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। जिसके बाद हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर जमानत की गुहार लगाई है।
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