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राजस्थान न्यूज़: राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला: अनुकंपा नौकरी पर लगी बहू के वेतन का 25% सास को मिलेगा, कोर्ट ने टर्मिनल बेनिफिट्स में भी आधा हिस्सा देने को कहा

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September 24, 2026

अदालत ने मृत कर्मचारी के टर्मिनल बेनिफिट्स की आधी राशि भी सास को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने कमली देवी व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आदेश दिया है कि पति की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर नौकरी पाने वाली बहू के वेतन से हर महीने 25 प्रतिशत राशि उसकी सास के बैंक खाते में जमा कराई जाए। अदालत ने मृत कर्मचारी के टर्मिनल बेनिफिट्स की आधी राशि भी सास को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने कमली देवी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी केवल स्वयं तक सीमित नहीं होती। मृत कर्मचारी के परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों के हित और आर्थिक सुरक्षा भी ऐसी नियुक्ति के मूल उद्देश्य का हिस्सा हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति को केवल व्यक्तिगत रोजगार लाभ के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित परिवार को आर्थिक संकट से उबारना है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रमित पारीक ने अदालत को बताया कि कमली देवी का बेटा सुभाष चन्द्र अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) में टेक्निकल हेल्पर के पद पर कार्यरत था। मार्च 2017 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद माता-पिता की ओर से एनओसी दिए जाने पर मृतक की पत्नी ममता को अनुकंपा नियुक्ति दी गई।

याचिका में कहा गया कि नियुक्ति के समय ममता ने परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल और भरण-पोषण करने का शपथ पत्र भी दिया था। आरोप है कि कुछ समय बाद वह ससुराल छोड़कर चली गई और उसने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उसने सास-ससुर को आर्थिक सहायता देना भी बंद कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि बहू को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के पीछे परिवार की आर्थिक सुरक्षा का उद्देश्य था और इसी भरोसे पर सास-ससुर ने एनओसी दी थी। इसलिए उन्हें बहू के वेतन का एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से दिलाया जाना चाहिए। इसके अलावा मृत बेटे के टर्मिनल बेनिफिट्स में भी उनका हिस्सा तय किया जाए।

वहीं बहू की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि ससुराल पक्ष का व्यवहार उसके साथ उचित नहीं था और याचिकाकर्ता की देखभाल उनके अन्य बेटे कर रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बहू के वेतन से हर महीने 25 प्रतिशत राशि सास के बैंक खाते में जमा कराने और टर्मिनल बेनिफिट्स की आधी राशि सास को देने के निर्देश दिए।


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