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September 16, 2026
मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को आजीवन कारावास, अजमेर कोर्ट का बड़ा फैसला
अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते मां की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने वाले आरोपी बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया है। यह पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र के अजयसर गांव का है, जहां 9 नवंबर 2024 को संपत्ति विवाद के चलते एक बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
गंज थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा नंबर 300/2024 के तहत जांच शुरू की थी। अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कड़ी पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए 25 गवाह, 64 दस्तावेज और 18 आर्टिकल न्यायालय के समक्ष पेश किए। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना और धारा 103(1) BNS (भारतीय न्याय संहिता) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर / एपीपी, कोर्ट संख्या 3,हरदेव सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना गंज, में 9 नवंबर 2024 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। अजयसर गांव में एक लड़के ने संपत्ति विवाद में अपनी मां का कत्ल कर दिया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से 25 गवाह, 64 दस्तावेज और 18 आर्टिकल एग्जिबिट कराए गए। न्यायालय ने प्रस्तुत एविडेंस के आधार पर आरोपी बाबू उर्फ बब्लू (पुत्र शंकर, जाति चीता) निवासी: सुवाजी की चौकी, अजयसर, पुलिस थाना गंज को धारा 103(1) BNS में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।अदालत के इस फैसले से समाज में यह कड़ा संदेश गया है कि रिश्तों को तार-तार करने वाले और जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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