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August 20, 2026
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास, 50 हजार के अर्थ दंड से किया दंडित,
अजमेर में पॉक्सो न्यायालय संख्या-2 के न्यायधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पड़ोसी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि आरोपी पड़ोसी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया था। नाबालिग के पेट में दर्द होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। जांच में नाबालिग के पेट में करीब 5 माह का भ्रूण होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पीड़िता के पिता की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 34 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी मामले से जुड़े साक्ष्यों की पुष्टि हुई। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पॉक्सो संख्या-2 न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपये की सहायता राशि देने के भी आदेश दिए हैं।
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