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July 10, 2026
अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायधीश ने 10 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के कारावास के साथ 20 हजार रुपए का अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशिष्ठ लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया प्रथम सूचना रिपोर्ट 55/2025 तथा सैशन प्रकरण संख्या 56/2025 के एक प्रकरण जिसमें पीड़िता के पिता नें दिनांक 19.02.2025 को तहरीर रिपोर्ट पेश की तथा 12. 05.2025 चालान पेश किया गया।जिसमें बताया गया कि पीड़िता की उम्र 10 साल है तथा कक्षा 4 की विधार्थी है। पीड़िता गुमसुम रहती है मां के पूछने पर बताया कि अभियुक्त जिसकी उम्र 45 साल है, जिसे चोटी वाले अंकल भी कहते है जो इशारा करके घर की छत पर बुलाते है तथा 5 रूपये देते है और गलत काम करते है। दौराने अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट में प्रसंज्ञान लिया गया। धारा- 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20,000 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड ने देने कि स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं प्रतिकर राशी के रूप में पीड़िता को 6 लाख रूपये दिये जायेंगे। 20 प्रतिशत नगद तथा 80 प्रतिशत बैंक खाते में एफ.डी. के रूप में जमा करवाये जाऐंगे। अभियोजन की ओर से 16 गवाह 42 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रदर्शित्वकरवाये गये।
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