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May 23, 2026
जयपुर/जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने वर्ष 2026 के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। रजिस्ट्रार (प्रशासन) शिवानी सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में 1 जून से 28 जून 2026 तक ग्रीष्मावकाश रहेगा। इस अवधि के दौरान नियमित अदालती कार्यवाही बंद रहेगी तथा अदालतें पुनः 29 जून 2026, सोमवार से नियमित रूप से संचालित होंगी।
हालांकि अवकाश अवधि के दौरान आवश्यक और अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। इसके लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में वेकेशन जजों की नियुक्ति की है, जो अवकाशकाल में जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगे।
जोधपुर मुख्यपीठ में वेकेशन जजों की व्यवस्था
हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जोधपुर मुख्यपीठ में अलग-अलग अवधि के लिए न्यायाधीशों की ड्यूटी निर्धारित की गई है।
एकल पीठ के लिए 1 जून से 5 जून तक न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित, 8 जून से 12 जून तक न्यायमूर्ति संदीप शाह, 15 एवं 16 जून तथा 18 एवं 19 जून को न्यायमूर्ति मुकेश राजपुरोहित और 22 जून से 25 जून तक न्यायमूर्ति बलजिंदर सिंह संधू अवकाशकालीन मामलों की सुनवाई करेंगे।
ग्रीष्मावकाश के दौरान खंडपीठों के गठन और अन्य आवश्यक न्यायिक व्यवस्थाओं को लेकर भी विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है, ताकि जरूरी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो।
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अवकाशकाल में केवल अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित पक्षों और अधिवक्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
हर वर्ष की तरह इस बार भी ग्रीष्मावकाश के दौरान हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई स्थगित रहेगी, जबकि जरूरी मामलों के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। अधिवक्ताओं और पक्षकारों को भी अदालतों के अवकाश कार्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी और मामलों की पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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