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राजस्थान न्यूज़: पंचायत-निकाय चुनाव में देरी: राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका पर 18 मई हाईकोर्ट में सुनवाई

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May 17, 2026

अवमानना याचिका में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने आरोप लगाया था कि सरकार और आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, जो हाईकोर्ट के आदेश की सीधी अवमानना है।

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में देरी को लेकर राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ पूर्व विधायक संयम लोढ़ा व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगी।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए थे। अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय समय सीमा से बाहर का कैसे जारी किया।

क्या है पूरा मामला

अवमानना याचिका में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने आरोप लगाया था कि सरकार और आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, जो हाईकोर्ट के आदेश की सीधी अवमानना है। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव के लिए 15 अप्रैल की समय सीमा तय की थी, लेकिन आयोग ने 22 अप्रैल तक फाइनल मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम तय किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि निकाय चुनाव हाईकोर्ट की तय समय सीमा में किसी भी हाल में पूरे नहीं हो सकते। अब सोमवार की सुनवाई में हाईकोर्ट का रुख और चुनाव आयोग का जवाब महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


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