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अजमेर न्यूज़: जिला मुख्यालय स्थित कार्यालयों का जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु द्वारा मंगलवार को सघन औचक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।

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April 21, 2026

उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवंटित भूमि के उपयोग की जाँच कर उसे सत्यापित करें। इसी प्रकार भू-संपरिवर्तन के प्रकरणों में भी भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए।

जिला कलक्टर ने किया कार्यालयों का सघन औचक निरीक्षण

अजमेर, 21 अप्रैल। जिला मुख्यालय स्थित कार्यालयों का जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु द्वारा मंगलवार को सघन औचक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।

जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने मंगलवार को अजमेर तहसील कार्यालय एवं जिला रसद अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार श्री ओम सिंह लखावत एवं जिला रसद अधिकारी श्री नीरज कुमार जैन ने कार्यालय की गतिविधियों से अवगत कराया। जिला कलक्टर ने विभिन्न प्रभागों में जाकर कार्य प्रणाली देखी। वहां उपस्थित आम जन से वार्तालाप किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में नहीं पाए गए अधिकारियों एवं कार्मिकों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि समस्त कार्य सरकार की मंशा के अनुरूप ई-फाईलिंग सिस्टम पर होने चाहिए। इससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाईन पेन्डेंसी का भी अवलोकन किया गया। समस्त प्रभागों पर होने वाले कार्यों के बारे में सूचना प्रदर्शित की जाए। साथ ही प्रभाग के कार्मिकों एवं अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी बैठक व्यवस्था के अनुरूप प्रदर्शित होनी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि मूल-निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जैसे प्रमाणपत्र दस्तावेजों की पूरी जाँच के उपरान्त ही जारी करावे। यह आम जन से जुड़ा विषय है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की पेन्डेंसी नहीं रहे। लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के अनुसार आम जन के कार्य त्वरित गति से होने चाहिए। अधिकारियों के कक्ष के बाहर मिलने तथा जन सुनवाई का समय प्रदर्शित होना चाहिए। उस समय अधिकारी आम जन से मिलने के लिए नियमित उपलब्ध रहे। 

उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवंटित भूमि के उपयोग की जाँच कर उसे सत्यापित करें। इसी प्रकार भू-संपरिवर्तन के प्रकरणों में भी भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए। कुर्रेजात रिपोर्ट तथा मौका रिपोर्ट बकाया नहीं रहे। म्यूटेशन दस्तावेजों की जाँच के पश्चात ही खोले जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रतिदिन के कार्यों का दस्तावेजीकरण किया जाना आवश्यक है।


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