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अजमेर न्यूज़: अजमेर: आना सागर चौपाटी के बाद अब आगरा गेट के स्ट्रीट वेंडर्स को भी मिली अदालत से बड़ी राहत

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March 30, 2026

यह आदेश क्षेत्र के अन्य स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है जो आए दिन नगर निगम की कार्रवाई के डर के साए में व्यापार करते हैं।

अजमेर: आना सागर चौपाटी के बाद अब आगरा गेट के स्ट्रीट वेंडर्स को भी मिली अदालत से बड़ी राहत

​अजमेर, 30/03/2026 — आना सागर चौपाटी के फुटपाथ विक्रेताओं के बाद अब आगरा गेट क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को भी माननीय न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) पश्चिम, अजमेर की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए आगरा गेट क्षेत्र में फल-फ्रूट का ठेला लगाने वाले वेंडर के विरुद्ध किसी भी बेदखली की कार्रवाई पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है।
​यह राहत लक्ष्मी मोहल्ला, अजमेर निवासी संदीप मेहरा पुत्र श्री रामजीलाल मेहरा द्वारा प्रस्तुत एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई। याचिका में नगर निगम, अजमेर और राजस्थान सरकार (जरिये जिला कलेक्टर) को पक्षकार बनाया गया था।
​विधिक पैरवी और तर्क:याचिकाकर्ता संदीप मेहरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व लोक अभियोजक विवेक पाराशर, अधिवक्ता जितेश धनवानी, तेजस्विनी पाराशर, अंजलि मुखिया और दीपक खत्री ने अदालत के समक्ष प्रभावी पैरवी की। अधिवक्ताओं ने अदालत को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से आगरा गेट क्षेत्र में फल-फ्रूट का ठेला लगाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। प्रशासन और नगर निगम द्वारा बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के उनके रोजगार को हटाने की कोशिशें की जा रही थीं, जो उनके जीवन के अधिकार और आजीविका पर सीधा प्रहार था।
​माननीय न्यायाधीश श्री मनमोहन चंदेल ने दोनों पक्षों के तर्कों और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निर्देश दिए कि:​याचिकाकर्ता संदीप मेहरा के फल-फ्रूट के ठेले को अग्रिम आदेश तक वहां से नहीं हटाया जाए।
​नगर निगम और जिला प्रशासन यथास्थिति बनाए रखें
इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि:"माननीय न्यायालय का यह आदेश स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत वेंडर्स के अधिकारों की पुष्टि करता है। जिस प्रकार पूर्व में आना सागर चौपाटी के वेंडर्स को संरक्षण मिला था, उसी तर्ज पर आगरा गेट के छोटे व्यापारियों को भी अब न्याय मिला है। यह आदेश स्पष्ट करता है कि किसी भी वेंडर को बिना नियमानुसार सर्वे और टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) के उचित पुनर्वास के नहीं हटाया जा सकता।"
​यह आदेश क्षेत्र के अन्य स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है जो आए दिन नगर निगम की कार्रवाई के डर के साए में व्यापार करते हैं।


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