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January 24, 2026
उदयपुर - अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित होटलों के खिलाफ उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में यूडीए की टीम ने उदयपुर के राजस्व ग्राम कालारोही स्थित आर्याइन होटल को सीज कर दिया। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि फार्म हाउस की भूमि पर बिना किसी स्वीकृति और बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराए बहुमंजिला भवन का निर्माण किया गया था। इस भवन में ‘आर्याइन’ नाम से होटल का संचालन कर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं, जो नियमों के खिलाफ था। यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर ने बताया कि निर्माणकर्ता को प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस के जवाब में न तो कोई स्वीकृति और न ही भूमि रूपांतरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके बाद उपायुक्त सुरेंद्र बी. पाटीदार के नेतृत्व में यूडीए की टीम मौके पर पहुंची और बिना स्वीकृति बने होटल को सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रणजीतसिंह विठू, भू-अभिलेख निरीक्षक अभय सिंह चूंडावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह, एक दिन पहले कलड़वास क्षेत्र में भूखंड पर शिवलाल पटेल द्वारा ‘भवानी होटल’ नाम से किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी यूडीए ने सीज किया था। मौके पर होटल का अवैध संचालन पाए जाने पर प्राधिकरण अधिनियम-2023 के तहत विधिक कार्रवाई की गई।
यूडीए अधिकारियों ने साफ किया है कि बिना स्वीकृति और नियमों के खिलाफ किए गए निर्माणों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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