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July 8, 2025
वर्ष 2013 में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए पटवारी को 2 साल की सजा के साथ 5000 रुपए के अर्थ दंड से किया दंडित, अजमेर एसीबी कोर्ट में हुई सुनवाई
अजमेर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अदालत ने 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए पटवारी को 2 साल की सजा से दंडित किया है साथ ही पटवारी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
नवंबर 2013 में पटवारी को जयपुर एसीबी ने टोंक में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। एसीबी कोर्ट के लोक अभियोजक एसएन चितारा ने बताया कि जयपुर एसीबी के द्वारा 26 नवंबर 2013 को टोंक निवासी पटवारी प्रहलाद गुर्जर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई अजमेर एसीबी कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पटवारी को 2 साल की सजा के साथ ही 5000 रुपए का जुर्माना लगा कर दंडित किया है। चितारा ने बताया कि दो भाइयों की ओर से एसीबी मुख्यालय को शिकायत दी गई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि पिता की कृषि भूमि के नामांतरण खोलने की एवज में टोंक निवासी पटवारी प्रहलाद गुर्जर द्वारा 20 हजार की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। मामले में शिकायत का सत्यापन कराया गया। रिश्वत की पहली किस्त 9000 पहले दी जा चुकी थी। बाद में 26 नवंबर 2013 को 15000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी को गिरफ्तार किया गया था।
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