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July 8, 2025
दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के संस्थापक के मानहानि प्रकरण में आज प्रसंज्ञान लेकर तलब किया
अजमेर की न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अजमेर के पीठासीन अधिकारी श्री मनमोहन चंदेल की अदालत में चल रहे मानहानि केस "आईएएस vs jaj कोन ज्यादा ताकतवर" में आज आरोप पूर्व बहस दोनों पक्षों की ओर से संपन्न हुई बहस के बाद आज माननीय मजिस्ट्रेट श्री मनमोहन चंदेल द्वारा विस्तृत 40 पेज का आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया और परिवादी कमलेश mandoliya advocate के पेश किए मानहानि परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार कर अभियुक्त विकास दिव्यकृति संस्थापक दृष्टी आईएएस कोचीन संस्थान दिल्ली के विरुद्ध धारा 356(1), (2), (3), (4) भारतीय न्याय संहिता 2023 में वर्णित अपराध जिसका सीधा अर्थ धारा 356 भारतीय न्याय संहिता मानहानि से संबंधित है जो कि व्यक्ति के बारे में झूठे बयान देना या प्रकाशित करना है, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। यह बयान बोले गाए शब्दों, लिखित बयानों, संकेतो फ दृश्यों के रूप में हो सकते हैं। विकास दित्य कीर्ति (संस्थापक एवं निर्देशक) दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान ने अपने आईएएस vs jaj कोन ज्यादा ताकतवर में जो विडियों है उसमें विकास दिव्य कीर्ति द्वारा अपने स्टूडेंट्स को यह बताया गया था कि आईएएस ज्यादा पावरफुल है jaj से तथा उक्त विडियो में जिस प्रकार पूरे न्यायिक परिवार के लिए उक्त विडियों में अपमानजनक, व्यग्यात्मक तुच्छ प्रखिद्धी प्राप्ति के लिए न्यायपालिका जिसमें न केवल न्यायाधीश अपितु अधिवक्ता भी कोर्ट ऑफिसर है के प्रति अपमानजक एवं व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जाकर सनसनीखेज वीडियों बनाने के लिए डाला गया जिस पर न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया जिस परिवाद पर प्रसंज्ञान लेकर न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि प्रकरण में क्युकि आरोपी की ओर से पूर्व में न्यायालय में सुनवाई में भाग लिया गया था इसलिए अभियुक्त को सशरीर उपस्थित रहने के आदेश पारित किए और प्रकरण की सुनवाई दिनाक 22/7/2025 नियत की गई !
परिवादी अधिवक्ता कमलेश मंगोलिया की ओर से पेश मानहानि केस में pervi अशोक सिंह रावत, राजकुमार रावत, उमेश शर्मा, राजेश भाटी, यश रावत की ओर से की गई|
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