For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 153595745
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: तेज रफ्तार कार ने दो पुलिसकर्मियों को मारी जोरदार टक्कर, ASI की हालत नाजुक |  Ajmer Breaking News: अजमेर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों से जेलर के मोबाइल फोन से वीडियो कॉल कराने का मामला,जेल प्रशासन में खलबली, |  Ajmer Breaking News: अजमेर संस्कृति स्कूल में MUN 4.0 का आगाज, छह स्कूलों के विद्यार्थियों सहित संस्कृति स्कूल के विद्यार्थी भी भी दिखाएंगे अपने प्रतिभा का हुनर |  Ajmer Breaking News: 800 से अधिक साधकों के साथ पुष्कर अरण्य तीर्थ प्रदक्षिणा का भव्य आगाज, 24 कोसी पदयात्रा और 84 कोसी रथयात्रा रवाना,  |  Ajmer Breaking News: दरगाह थाने के पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने वाले कार चालक की पहचान, पुलिस ने स्कॉर्पियो को किया जब्त, चालक से पूछताछ जारी,  |  Ajmer Breaking News: अजमेर पुलिस की साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 42 ठिकानों पर दबिश देकर 24 आरोपी किए गिरफ्तार |  Ajmer Breaking News: कृष्णगंज थाना अंतर्गत छतरी योजना में गत 6 जुलाई 2026 को हुई सेंधमारी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए वांछित चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर दी ली है। |  Ajmer Breaking News: तहसील स्तरीय आवंटन समिति एवं तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। |  Ajmer Breaking News: रेलवे अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग, पेंशनर्स ने किया प्रदर्शन, रेलवे अस्पताल मे व्यवस्था सुधार की रखी मांग  |  Ajmer Breaking News: जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटरों ने 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया जताई नाराजगी | 

अजमेर न्यूज़: जिला कलक्टर के आदेश पर प्रशासन, पुलिस व खनिज विभाग की अवैध खनन व अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

Post Views 471

November 5, 2024

लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करने पर खनिज विभाग ने 10 गुणा रॉयल्टी लगाकर 38 करोड़ की राशि का किया जुर्माना

जिला कलक्टर के आदेश पर प्रशासन, पुलिस व खनिज विभाग की अवैध खनन व अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करने पर खनिज विभाग ने 10 गुणा रॉयल्टी लगाकर 38 करोड़ की राशि का किया जुर्माना

जिला कलक्टर डॉ श्री महेंद्र खडगावत के आदेश पर रायपुर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस व खनिज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई ।खनिज विभाग द्वारा रायपुर क्षेत्र की चांग तहसील के ग्राम अमरगढ़ में करणी कृपा ग्रेनाइट फर्म द्वारा लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करते हुए पाए जाने पर नापचोप किया । खनिज विभाग द्वारा गणना करने पर कुल 130110.96 टन अवैध खनन हुआ जिसकी पेनल्टी राशि रॉयल्टी का 10 गुना वसूली योग्य बनता है । इसके अनुसार खनिज विभाग द्वारा 10 गुना रॉयल्टी वसूलकर 37 करोड़ 73 लाख 21 हजार की राशि का जुर्माना लगाया गया । जांच में अवैध खनन क्षेत्र कुल 5571 वर्ग मीटर एवं अवैध अतिक्रमण क्षेत्र 22274 वर्ग मीटर पाया गया ।जिला कलक्टर को पूर्व में उक्त फर्म के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा अवैध खनन व अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई । शिकायतों की जांच व सत्यापन के लिए जिला कलक्टर ने उपखंड अधिकारी रायपुर को संयुक्त दल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच करने व शिकायत सही होने पर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया ।इसी के तहत उपखंड अधिकारी रायपुर , तहसीलदार, पटवारी हल्का चांग व खनिज एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी ग्राम अमरगढ़ के खसरा नंबर 84 पर मौके पर पहुंचे । जांच दल को मौके पर लीज होल्डर उपस्थित नहीं मिले ।जांच करने पर माइनिंग लीज ML 39/02 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होना पाया गया ।खनिज विभाग के अनुसार खसरा नंबर 84 में ML 39/02 में क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर लीज क्षेत्र स्वीकृत है ।

मौके पर खनिज विभाग द्वारा उक्त लीज के दो सीमा चिन्ह A व D बताए गए जो मौके पर पाए गए । शेष दो सीमा चिन्ह मौके पर न तो पाये गए न हीं खनिज विभाग द्वारा बताए गए । मौके पर राजस्व विभाग व खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खनन क्षेत्र ML 39/02 क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर का सीमांकन किया गया । लीज होल्डर द्वारा लीज क्षेत्र से अधिक क्षेत्र व सिवाय चक भूमि में अवैध खनन करना व मैटेरियल डालकर अतिक्रमण करना पाया गया। इसी के तहत प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में लगभग 38 करोड़ की राशि का जुर्माना लगाया ।मौके पर उपखंड अधिकारी श्री गुलाब सिंह, तहसीलदार रायपुर, खनिज अभियंता श्री जगदीश मेहरावत सहित प्रशासन, पुलिस व खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण मौजूद रहे ।


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved