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अजमेर न्यूज़: अवैध रिफलिंग पर हुई कार्यवाही, रिफलिंग के यंत्र किए जप्त

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December 13, 2022

डीएसओ विनय कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में अवैध रिफलिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके निस्तारण के लिए जिला  कलक्टर अंशदीप द्वारा दल गठित किया गया।

अवैध रिफलिंग पर हुई कार्यवाही
रिफलिंग के यंत्र किए जप्त
        अजमेर 13 दिसम्बर। अवैध गैस सिलेण्डर रिपलिंग पर रसद विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए रिफलिंग के यंत्र जप्त किए गए। 
        जिला रसद अधिकारी श्री विनय कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में अवैध रिफलिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके निस्तारण के लिए जिला  कलक्टर श्री अंशदीप द्वारा दल गठित किया गया। इसमें डीएसओ द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन निरीक्षक श्री खान मोहम्मद एवं श्री योगेश मिश्रा तथा डीएसटी पुलिस टीम शामिल थे। प्राप्त सूचना पर सोमवार को रात्रि 10 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 होटल सहयोग के पास ग्राम मांगलियावास पर जांच की गई। एलपीजी टैंकर मुन्द्रा टर्मिनल गुजरात से 17 हजार 465 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस भरकर एवं अजमेर बीपीसीएल, एलपीजी प्लांट के लिए रवाना हुआ। बीच रास्ते में मांगलियावास के पास एक जुगाड वाल्व यंत्र से जोड़कर एक साथ पांच-पांच सिलेण्डरों में गैस भरने का रिफलिंग कार्य करना पाया गया। जांच दल को देखकर टैंकर चालक सुबेसिंह टैंकर छोड़कर मौके से भाग गया। मौके पर नरेन्द्र जैन पुत्र कंवरीलाल जैन  निवासी मांगलियावास उपस्थित मिला। उसके पुत्र कालू उर्फ अनुज जैन के साथ इस स्थान को किराये पर लेकर टैंकरों से गैस निकालना एवं सिलेण्डरों में गैस भरने का व्यवसाय एवं सिलेण्डर बिक्री करना पाया गया। 
       उन्होंने बताया कि साथ ही राजकुमार गहलोत निवासी श्रृंगार चंवरी, अजमेर एक टैम्पो में 26 खाली नोन डॉमिस्टिक सिलेण्डर श्री नरेन्द्र जैन के पास भरवाने लाया था। श्री नरेन्द्र जैन द्वारा 1400 रूप्ये में राजकुमार गहलोत को तथा 1600 रूपये में राजकुमार द्वारा ग्राहकों को एन डी सिलेण्डर बेचे जाते हैं। उस स्थान पर 74 गैस सिलेण्डर पाए गए। इनकी तौल कार्यवाही करने पर 500 किलोग्राम 300 गा्रम गैस भरी पाई गई। 
       उन्होंने बताया कि यहां से गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एक जुगाड़ यंत्र (पाईप), दो प्लेटफार्म कांटे, दो रिंच पाने, एक गैस भट्टी, एक इलेक्टि्रक हैयर ड्रावर, एक फिक्स पाना, एक इलेक्टि्रक बोर्ड मय केबल इत्यादि मौके से जब्त किए गए। एल.पी.जी. टैकर, टेम्पो एवं कार को जब्त किया गया। यह कृत्य निजी व्यवसायिक स्वार्थ के मद्देनजर मानव जीवन के लिए जोखिमपूर्ण एवं प्रबल दुर्घटनाकारक है। यह एलपीजी आदेश 2000 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2016 का उल्लंघन है। इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।


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