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August 31, 2022
सिविल लाइन थाने के एएसआई हरिराम ने दर्ज हुए 2 मुकदमों की जानकारी देते हुए बताया कि 30 अगस्त को परिवादी मोहित गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी मेघालय ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मेघालय से उदयपुर किसी काम से जा रहा था। रास्ते में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वह अजमेर बस स्टैंड पर उतरा और दवाई लेकर वापस से बस में सवार हो गया। दवाई लेने के बाद उसे बस में नींद आ गई , जब वह जागा तो उसका बैग चोरी हो चुका था। बैग में उसका पर्स, मोबाइल, लैपटॉप, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित साढें 7 हजार रुपये की नकदी थी। मोहित गुप्ता की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 371/22 दर्ज कर लिया गया है एएसआई राम सिंह द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। इसी तरह दूसरे मुकदमे की जानकारी देते हुए एएसआई हरिराम बताया कि लोंगिया मोहल्ला निवासी परिवादी मोहम्मद मुस्तफा पुत्र हाजी मोहम्मद बख्श ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसमें बताया कि 9 जुलाई 2020 को कोरोना के समय उसका काफी स्वास्थ्य खराब चल रहा था ऐसे में उसने अपने मकान की पावर अपने छोटे भाई मोइन को दी थी लेकिन मोइन ने पावर की आड़ में मकान के बेचाननामें पर उनके हस्ताक्षर करा लिए जिसकी उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है। मुस्तफा द्वारा कचहरी रोड स्थित बैंक से मकान के लिए लगभग 13 से 14 लाख रुपये का लोन लिया गया था। जिसकी किश्तें वह लगातार जमा कराता आ रहा था। इस बीच बैंक द्वारा उस जानकारी दी गई कि उनको बताये बिना मकान कैसे बेच दिया तो मुस्तफा ने कहा कि उसने कोई मकान नहीं बेचा। बैंक की तरफ से बताया गया कि मकान के बेचाननामें के कागजात बैंक में आए हैं। तब उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी मिली की मोईन ने धोखाधड़ी से हस्ताक्षर करा कर मकान को बेच दिया। ऐसे में आईपीसी की धारा 420,467, 468, 471 में मुकदमा दर्ज कर उनके स्वयं के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।
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