Post Views 11
July 22, 2022
दरगाह गेट से भड़काऊ नारेबाजी और भाषण देने वाले गौहर चिश्ती की 7 दिन की रिमांड अवधि हुई पूरी
पुलिस को गौहर चिश्ती से नहीं मिली कोई अहम जानकारी,अदालत के आदेश पर हाई सिक्योरिटी जेल किया शिफ्ट
दरगाह के मुख्य द्वार से 17 जून को भड़काऊ नारेबाजी और भाषण बाजी के आरोप में फरार होने के बाद हैदराबाद से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लाये गये आरोपी गौहर चिश्ती को पुलिस ने 7 दिन के रिमांड पर लिया था, लेकिन इन 7 दिनों में गौहर चिश्ती से की गई पूछताछ और मौका तस्दीक में पुलिस को कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि गौहर चिश्ती की 7 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उसे आज अदालत के आदेश पर हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि गौहर चिश्ती को अजमेर से वाया जयपुर हैदराबाद ले जाने वाले और शरण देने वालों के साथ ही उसका सहयोग करने वाले सभी लोगों से पूछताछ हो चुकी है। गौहर चिश्ती का उदयपुर कनेक्शन भी सामने नहीं आया है ना ही वह उदयपुर गया था। जो नारा उदयपुर हत्याकांड के वक्त हत्यारों द्वारा लगाया गया था ठीक वही नारा दरगाह के गेट से गौहर चिश्ती ने भी दौहराया था इसके बाद वह घबराकर यहां से फरार हो गया था। उसके बैंक अकाउंट सहित ट्रांजैक्शन और सिम कार्ड नंबर की जांच की जा चुकी है। आगे आवश्यकता पड़ने पर और पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल अदालत के आदेश से उसे हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जहां पहले से ही 5 आरोपी बंद है। उन्होंने बताया कि फिलहाल एनआईए या एसआईटी ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है अगर करेंगे तो वह पूरा सहयोग करने को तैयार है। गौरतलब है कि आरोपी गौहर चिश्ती, फकर जमाली, मोईन, ताजिम सिद्धकी, रियाज हसन के खिलाफ आईपीसी की धारा 115, 302, 117, 143, 149, 188, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज है। गौहर चिश्ती 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर था। जबकि अन्य आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है।
© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved