Post Views 11
October 16, 2018
जयपुर. हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक (लेवल-टू) भर्ती : 2018 में मेरिट सूची को दरकिनार कर कम मेरिट व प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित जिला परिषदों के सीईओ व जिला शिक्षा अधिकारियों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश उषा कुमारी की याचिका पर दिया।
अधिवक्ता देवेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि विशेष शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली को है। भारतीय पुनर्वास परिषद के नए सर्कुलर के अनुसार विशेष शिक्षक लेवल-टू के लिए बीएड विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष योग्यता तय है। लेकिन, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक (लेवल-टू) भर्ती : 2018 में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा तय योग्यता को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना।
विशेष शिक्षक की तय योग्यता नहीं : प्रार्थिया के पास भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा तय योग्यता बीएड व पीजीपीडी है। उसका भर्ती में चयन हो गया और मेरिट लिस्ट में भी उसका नाम था व जिले का आवंटन भी हो गया, लेकिन प्रार्थिया को नियुक्ति से इसलिए मना कर दिया कि उसके पास विशेष शिक्षक की तय योग्यता नहीं है, जबकि प्रार्थिया से कम अंक वालोें व प्रतीक्षा सूची वाले अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है। इसलिए नियुक्तियों को रोका जाए।
© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved