Post Views 11
November 17, 2017
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान मरने वाले मरीजों के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि हड़ताल के दौरान मरने वाले मरीजों को मुआवजा दिया जाए और मुआवजे की रकम सरकार हड़ताली डॉक्टरों से वसूले.
जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने डॉ. कुसुम सांघी की एक याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को यह निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने इस मसले पर महाधिवक्ता के जरिए सरकार से शपथ पत्र भी मांगा है.
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में सात दिन तक हड़ताल के बाद रविवार को देर रात डॉक्टर ने काम पर लौटने पर सहमत हुए थे. हड़ताल के चलते प्रदेशभर में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई थी और इलाज के अभाव में 25 से ज्यादा की मौत हो गई थीं.
राजस्थान के सरकारी डॉक्टर 33 सूत्री मांगों को लेकर सात दिन से हड़ताल पर रहे. सरकारी डॉक्टरों के साथ साथ सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी इस हड़ताल में काम का बहिष्कार कर दिया था.
सरकार ने डॉक्टरों की अधिकतर मांगों को मानने के बाद भी तीन बार वार्ता की लेकिन डॉक्टर नहीं माने. आाखिर रविवार दोपहर फिर वार्ता की टेबल डॉक्टर और सरकार आमने सामने हुए और करीब 9 घंटे की वार्ता के बाद बात बनी
Satyam Diagnostic Centre
© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved