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October 14, 2017
राज्य सरकार ने आज एक परिपत्र जारी कर बाबूओं और अफसरों की नकेस कस दी है. परिपत्र के
अनुसार यदि कोई कर्मचारी अथवा अफसर जिला कलेक्टर की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसकी तत्काल प्रभाव से वेतन वृदि रोक दी जाएगी.
कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार जिला कलेक्टर अनुसानहीनता, आज्ञा का उल्लंघन, और कर्तवय मेंलापरवाही करने पर कर्मचारी और अफसर का तीन बार वेतन बढोतरी रोक सकता है. परिपत्र के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 15 के उप नियम द्वारा जिला कलेक्टर को शक्तियां प्रदान की गई इै.
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