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October 11, 2017
लाहौर/नई दिल्ली.लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि अगर जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद के खिलाफ उसने सबूत पेश नहीं किए तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। बता दें कि मुंबई हमलों का गुनहगार हाफिज सईद 31 जनवरी से घर में नजरबंद है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान लाहौर हाईकोर्ट का रुख सख्त नजर आया। हाईकोर्ट सईद की नजरबंदी के खिलाफ एक पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार के होम सेक्रेटरी इस मामले में जवाब देने के लिए हाईकोर्ट में पेश होंगे। वो अपने साथ सईद के केस से जुड़े तमाम रिकॉर्ड्स भी लेकर आएंगे। मंगलवार की सुनवाई के दौरान होम सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की।
- हाईकोर्ट ने कहा- किसी भी नागरिक को सिर्फ मीडिया क्लिपिंग्स के आधार पर लंबे वक्त तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सरकार का रुख देखकर तो ऐसा लगता है कि उसके पास पिटीशनर (हाफिज सईद) के खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं।
- हाईकोर्ट ने आगे कहा- अगर पिटीशनर के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किए गए तो उसकी हिरासत खत्म कर दी जाएगी। जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर ने यह टिप्पणी की।
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