Post Views 11
October 3, 2017
राजस्थान सरकार के मंत्री भी अब सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल होंगे.
मंत्रियों को आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाएं आवेदकों को उपलब्ध करवानी होगी. राज्य सूचना आयोग ने एक परिवाद का निस्तारण करते हुये यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है.
सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा की कोर्ट ने मंत्रियों के कार्यालयों को लोक प्राधिकरण मानते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिये हैं कि एक महीने में मंत्रियों के कार्यालयों में राज्य लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाये.
आयोग ने अपने फैंसले में नाराजगी के साथ ही आश्चर्य भी प्रकट किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के 12 साल बाद भी प्रदेश में मंत्रियों के कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने की पुख्ता व्यवस्था नहीं है.
© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved