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August 25, 2017
सेना में भर्ती के नाम पर हो रही धांधली की जांच अब सीबीआई करेगी. राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. जस्टिस बनवारीलाल शर्मा की अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है. आज अदालत मामले में पकड़े गए आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान कोर्ट के सामने तथ्य आया कि एटीएस ने जांच में सहयोग के लिए भारतीय सेना कार्यालय जयपुर को लिखा था जिसका जवाब भी अभी तक नहीं आया है. आपको बता दें कि मामले में एटीएस ने 23 मई को उदयपुर से अर्जुन सिंह, मुरलीपुरा से नंदसिंह राठौड़, हरमाड़ा से सुनील व्यास और मुरलीपुरा से महेन्द्र ओला को गिरफ्तार किया था. वहीं बाद में मनोहर सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी. एटीएस ने इनके पास से लाखों रुपए नकद और कई चौंकाने वाले दस्तावेज जब्त किए थे. अर्जुन सिंह सेना मेडिकल ऑफिसर है वहीं शेष अन्य कोचिंग संचालक है. हालांकि सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता सुदेश सैनी ने मामले की जांच सीबीआई को देने का विरोध किया. वहीं अदालत से कहा कि राजस्थान पुलिस जांच करने में सक्षम है. अदालत ने कहा कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है ऐसे में इसकी जांच सीबीआई को सौंपना उचित प्रतीत होता है.
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