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June 9, 2017
रामकेश मीणा हत्याकांड के मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय के न्यायाधीश ब्रज माधुरी शर्मा ने मामले के अनुसंधान अधिकारी IPS मोनिका सेन को मामले में आरोपी मनीष जोगी उर्फ मोनू और बबलू सिंह को लाभ पहुंचाने की मंशा से इनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धारा नहीं जोड़ने पर कड़ी आपत्ति की है इस मामले में न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की धाराएं जोड़ने के भी आदेश दिए हैं जिस पर इस प्रकरण में आरोपी मनीष जोगी उर्फ मोनू और बबलू सिंह पर एससी एसटी एक्ट भी चार्ज किया जाएगा अदालत ने पिछली तारीख पेशी पर अदालत में उपस्थित नहीं होने पर IPS और अनुसंधान अधिकारी मोनिका सेन को आगामी 18 जुलाई को तारीख पेशी पर अदालत में व्यक्तिगत उपस्थित होने के आदेश दिए हैं न्यायाधीश ब्रज माधुरी शर्मा ने अनुसंधान अधिकारी के इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए यह भी माना कि इन दोनों अपराधियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से यह धारण नहीं जोड़ी गई ऐसा प्रतीत होता है अदालत ने इस कृतियों को गंभीर माना है और आगामी तारीख पेशी पर अदालत में व्यक्तिगत उपस्थित होने के भी आदेश दिए हैं मामले की जानकारी देते हुए अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि प्रसंज्ञान के साथ ही रामकेश मीणा हत्याकांड में दोषी अभियुक्तों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई है।
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