For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 102259476
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: अजमेर उत्तर में समाप्त होगी जलभराव की समस्या, योजना पर कार्य जारी- श्री देवनानी |  Ajmer Breaking News: 101 सरस छाछ की थैलियों का वितरण |  Ajmer Breaking News: हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या 11 अप्रैल को बजरंग चोहराह पर शाम 5 बजे 7 बजे तक युवा कांग्रेस द्वारा भव्य व विशाल हनुमान चालीसा और भगवा दुपट्टा वितरण किया गया |  Ajmer Breaking News: हरिभाऊ उपाध्याय नगर में सड़क निर्माण से मिलेगी हजारों लोगों को राहत- श्री देवनानी |  Ajmer Breaking News: महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती के अवसर पर अजमेर क्लब चौराहा स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल पर सुबह से शुरू हुआ पुष्पांजलि का दौर रात तक रहा जारी,  |  Ajmer Breaking News: प्रदेश में ही तैयार किया जाना चाहिए, गीर गाय का सेक्स सॉर्टेड  सिमन- चौधरी  |  Ajmer Breaking News: जैन समाज के पंच कल्याणक महोत्सव में पुख्ता होंगी प्रशासन व पुलिस की व्यवस्था-श्री  देवनानी |  Ajmer Breaking News: सिन्धी भाषा दिवस, विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने किया पोस्टर का विमोचन |  Ajmer Breaking News: सिन्धी युवा संगठन ने सिन्धी भाषा दिवस पर रक्तदान शिविर का किया आयोजन |  Ajmer Breaking News: नसीराबाद सदर थाना में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित उसके प्रेमी दिव्यांग ई-मित्र संचालक को गिरफ्तार कर हत्याकांड से पर्दाफाश कर दिया है ।  | 

अजमेर न्यूज़: रामकेश मीणा हत्याकांड मैं कोर्ट ने लगाई आई .पी.एस को फटकार

Post Views 1161

June 9, 2017

रामकेश मीणा हत्याकांड के मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय के न्यायाधीश ब्रज माधुरी शर्मा ने मामले के अनुसंधान अधिकारी IPS मोनिका सेन को मामले में आरोपी मनीष जोगी उर्फ मोनू और बबलू सिंह को लाभ पहुंचाने की मंशा से इनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धारा नहीं जोड़ने पर कड़ी आपत्ति  की है इस मामले में न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की धाराएं जोड़ने के भी आदेश दिए हैं जिस पर इस प्रकरण में आरोपी मनीष जोगी उर्फ मोनू और बबलू सिंह पर एससी एसटी एक्ट भी चार्ज किया जाएगा अदालत ने पिछली तारीख पेशी पर अदालत में उपस्थित नहीं होने पर IPS और अनुसंधान अधिकारी मोनिका सेन को आगामी 18 जुलाई को तारीख पेशी पर अदालत में व्यक्तिगत उपस्थित होने के आदेश दिए हैं न्यायाधीश ब्रज माधुरी शर्मा ने अनुसंधान अधिकारी के इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए यह भी माना कि इन दोनों अपराधियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से यह धारण नहीं जोड़ी गई ऐसा प्रतीत होता है अदालत ने इस कृतियों को गंभीर माना है और आगामी तारीख पेशी पर अदालत में व्यक्तिगत उपस्थित होने के भी आदेश दिए हैं मामले की जानकारी देते हुए अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि प्रसंज्ञान के साथ ही रामकेश मीणा हत्याकांड में दोषी अभियुक्तों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई है।


© Copyright Horizonhind 2025. All rights reserved