For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 138493419
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: बूढ़ा पुष्कर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया श्रमदान और वृक्षारोपण |  Ajmer Breaking News: 18 जून 2024 को दर्ज हुए मुकदमें में पॉक्सो कोर्ट ने किया सजा का ऐलान .मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाने वाले दुराचारी को 20 वर्ष  कठोर कारावास,26,500 के अर्थ दंड से किया दंडित |  Ajmer Breaking News: ब्रह्मा मन्दिर अस्थाई प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित, ब्रह्मा मन्दिर परिसर के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण पर हुई चर्चा |  Ajmer Breaking News: विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वीप गतिविधि के तहत लगाया लोकतंत्र का पेड़, प्रशिक्षु आईएएस श्री अर्णव आनंद गुप्ता ने किया पौधारोपण |  Ajmer Breaking News: विश्व पर्यावरण दिवस पर मेरा युवा भारत (माय भारत) अजमेर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूथ हॉस्टल अजमेर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन |  Ajmer Breaking News: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान,उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जताया आमजन का आभार |  Ajmer Breaking News: उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दीया कुमारी ने शुक्रवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। |  Ajmer Breaking News: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत रन फॉर एनवायरमेंट का हुआ आयोजन, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन का दिया संदेश |  Ajmer Breaking News: जेएलएन अस्पताल में घटिया निर्माण और चूना मिलाने की खबर पूर्णतः आधारहीन तथा मिथ्या, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किया समाचार का खंडन |  Ajmer Breaking News: नगर निगम में ठेकेदार फर्म के अधीन कार्यरत 2250 अस्थाई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी, | 

अजमेर न्यूज़: 18 जून 2024 को दर्ज हुए मुकदमें में पॉक्सो कोर्ट ने किया सजा का ऐलान .मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाने वाले दुराचारी को 20 वर्ष  कठोर कारावास,26,500 के अर्थ दंड से किया दंडित

Post Views 31

June 5, 2026

न्यायालय ने आज सजा का ऐलान करते हुए टिप्पणी की है कि 11 वर्ष की आयु की नाबालिक बच्ची का अपहरण और कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता

18 जून 2024 को दर्ज हुए मुकदमें में पॉक्सो कोर्ट ने किया सजा का ऐलान .मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाने वाले दुराचारी को 20 वर्ष  कठोर कारावास,26,500 के अर्थ दंड से किया दंडित

पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश हेमंत सिंह ने 11 वर्ष की नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अमरचंद उर्फ टीकम को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 26500 के अर्थ दंड से दंडित किया। 18 जून 2024 को जीआरपी में एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें दरगाह जियारत के लिए आए परिवार ने बताया कि वह अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे इस बीच वह वही सो गए रात करीब 12:30 बजे जब उसके रिश्तेदार टिकट लेने के लिए उठे तो वहां से उनकी पुत्री और कपड़े का बैग गायब था। इसके बाद तलाश किया लेकिन कहीं जानकारी नहीं मिली। इसके बाद प्लेटफार्म पर नंबर चार पर एक खड़ी हुई ट्रेन में उनकी पुत्री घायल अवस्था में मिली। जिसके चेहरे पर और होठों पर गंभीर घाव थे।इसके बाद जीआरपी थाना पुलिस को सूचना दी गई और मुकदमा नंबर 107/2024 धारा 323, 325, 363, 376, 201 में दर्ज किया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पीड़िता के 161 व 164 सीआरपीसी के बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराए गए।प्रकरण में 30 गवाह और 109 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए ।जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आज सजा का ऐलान करते हुए टिप्पणी की है कि 11 वर्ष की आयु की नाबालिक बच्ची का अपहरण और कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता इसलिए अभियुक्त को दंडित करना न्याय उचित होगा। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कुल 6 लाख रुपए की प्रतिकार राशि दिलाये जाने का भी ऐलान किया। जिसमें  1लाख रुपए पूर्व में पीड़िता को दिलाये जा चुके हैं।


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved