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June 5, 2026
18 जून 2024 को दर्ज हुए मुकदमें में पॉक्सो कोर्ट ने किया सजा का ऐलान .मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाने वाले दुराचारी को 20 वर्ष कठोर कारावास,26,500 के अर्थ दंड से किया दंडित
पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश हेमंत सिंह ने 11 वर्ष की नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अमरचंद उर्फ टीकम को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 26500 के अर्थ दंड से दंडित किया। 18 जून 2024 को जीआरपी में एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें दरगाह जियारत के लिए आए परिवार ने बताया कि वह अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे इस बीच वह वही सो गए रात करीब 12:30 बजे जब उसके रिश्तेदार टिकट लेने के लिए उठे तो वहां से उनकी पुत्री और कपड़े का बैग गायब था। इसके बाद तलाश किया लेकिन कहीं जानकारी नहीं मिली। इसके बाद प्लेटफार्म पर नंबर चार पर एक खड़ी हुई ट्रेन में उनकी पुत्री घायल अवस्था में मिली। जिसके चेहरे पर और होठों पर गंभीर घाव थे।इसके बाद जीआरपी थाना पुलिस को सूचना दी गई और मुकदमा नंबर 107/2024 धारा 323, 325, 363, 376, 201 में दर्ज किया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पीड़िता के 161 व 164 सीआरपीसी के बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराए गए।प्रकरण में 30 गवाह और 109 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए ।जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आज सजा का ऐलान करते हुए टिप्पणी की है कि 11 वर्ष की आयु की नाबालिक बच्ची का अपहरण और कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता इसलिए अभियुक्त को दंडित करना न्याय उचित होगा। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कुल 6 लाख रुपए की प्रतिकार राशि दिलाये जाने का भी ऐलान किया। जिसमें 1लाख रुपए पूर्व में पीड़िता को दिलाये जा चुके हैं।
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