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अजमेर न्यूज़: दरगाह थाना अंतर्गत वर्ष 2024 में नाबालिक के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने किया सजा का ऐलान,

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March 19, 2026

आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार के अर्थ दंड से किया दंडित, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में पीड़िता को 10:30 लाख रुपए दिलाने के आदेश

दरगाह थाना अंतर्गत वर्ष 2024 में नाबालिक के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने किया सजा का ऐलान,

आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार के अर्थ दंड से किया दंडित, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में पीड़िता को 10:30 लाख रुपए दिलाने के आदेश


दरगाह थाना अंतर्गत रहने वाली नाबालिग के साथ वर्ष 2024 में हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। यह मामला वर्ष 2024 का है, पीड़िता की मां ने दरगाह थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि आरोपी घर में अकेली उसकी नाबालिक के साथ दुष्कर्म करता है। शिकायत के आधार पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
पीड़िता का माँ का आरोप है कि आरोपी शब्बीर अंसारी ने नाबालिग को घर पर अकेला देखकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शब्बीर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 41 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए गए। अपर लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा 10 हज़ार का अर्थदंड से दंडित किया है।साथी पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 10:30 लख रुपए दिलाने के भी आदेश दिए गए हैं जिसमें 80% एचडी के रूप में और 20% पीड़िता के बैंक अकाउंट में डलवाने के आदेश दिए हैं।


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