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March 18, 2026
जयपुर रोड पर करोड़ों की लागत से बनाए गए दयानंद स्मारक के लोकार्पण पर लगी रोक, प्राधिकृत अधिकारी ने आर्य समाज के मंत्री को जारी किया नोटिस
प्रार्थी संजय भाटी द्वारा एक परिवाद इस आशय का वर्ष 2025 में दर्ज करवाया गया था कि जयपुर रोड मुख्य मार्ग पर मार्ग अधिकार पर अतिक्रमण करते हुए करोड़ों रुपए की लागत से दयानंद स्मारक का निर्माण कर दिया गया और अब आनंद फाइनल में इसका लोकार्पण भी होने जा रहा है जिसको लेकर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण और महर्षि दयानन्द निर्वाण स्मारक न्यास के मंत्री सोमरत्न आर्य कपूर मैं भी अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था लेकिन प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों की अवलों करते हुए निर्माण पूरा कर लिया गया और अब 22 मार्च को आनंद फाइनल में इसका लोकार्पण भी किए जाने की तारीख निर्धारित कर दी गई जिसके लिए आर्य समाज द्वारा पत्रकार वार्ता भी कर ली गई लेकिन अब प्राधिकरण अधिकारी द्वारा 17 मार्च को सोमवर्तन आर्य को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कानून की पालना करने और किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश देते हुए लोकार्पण किया जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है प्रार्थी संजय भाटी और अधिवक्ता सुशील कुमार पंवार ने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण, बनाम सोमरतन आर्य,मंत्री महर्षि दयानन्द निर्वाण स्मारक न्यास द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती जी की प्रतिमा एवं उद्यान विकसित करने हेतु जयपुर बायपास के समीप आवंटित कॉर्नर भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के सडक भाग पर अतिक्रमण करने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 87/2025 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया।
जारी नोटिस में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के अधिनियम 2013 के तहत उल्लेखित धारा 67 (3) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दर्ज प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2025 के अनुसार निर्माण कार्य को रोक दें एवं मार्गाधिकार में आने वाले निर्माण को अपने स्तर से तुरन्त प्रभाव से हटवाया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रभावित रोड ROW को खाली कर देंवें। अद्योहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में लाया गया हैं कि महर्षि दयानन्द सरस्वती स्मारक का लोकार्पण दिनांक 22.03.2026 को किया जाना प्रस्तावित हैं, चूँकि अतिक्रमण की शिकायत के आधार पर पूर्व में ही आप द्वारा न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी से जारी आदेश की पालना की जानी हैं जो कि आदिनांक तक लम्बित हैं। अतः आपको जरिये नोटिस पाबन्द किया जाता हैं कि महर्षि दयानन्द सरस्वती स्मारक का लोकार्पण एवं किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित नहीं करें एवं संलग्न न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों की तुरन्त प्रभाव से पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा इसे मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवमानना मानते हुए नियमानुसार ठोस कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सूचित एवं पाबंद रहें।
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