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राजस्थान न्यूज़: राजस्थान विधानसभा में मार्शल पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ: पुलिस, सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारी कर सकेंगे आवेदन

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January 16, 2026

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल के पदों पर नियुक्ति को लेकर बड़ा निर्णय सामने आया है। इन पदों पर अब राजस्थान पुलिस सेवा के साथ-साथ पुलिस, सैन्य एवं अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक और पात्र अधिकारियों को इन पदों के लिए आवेदन करना होगा, जिन पर नियुक्ति का निर्णय तीन सदस्यीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।गौरतलब है कि 30 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई थी। अब विधि विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन संशोधित नियमों को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है।

संशोधित नियमों के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया

संशोधित प्रावधानों के तहत मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल के पद अब केवल राजस्थान पुलिस सेवा तक सीमित नहीं रहेंगे। इन पदों को प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण या विशेष चयन के माध्यम से भी भरा जा सकेगा।

  • मार्शल का पद एल-19 पे लेवल

  • अतिरिक्त मार्शल का पद एल-16 पे लेवल

  • उप मार्शल का पद एल-14 पे लेवल

इन पदों पर नियुक्ति पुलिस सेवा या सैन्य एवं अर्द्धसैनिक बल सेवा के समकक्ष या एक पे लेवल कम के अधिकारियों में से की जा सकेगी। नियुक्ति के लिए अधिकारियों की आयु 45 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है।

सहायक मार्शल पद के लिए शर्तें

सहायक मार्शल के पद पर नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि अभ्यर्थी राजस्थान अधीनस्थ पुलिस सेवा में उप निरीक्षक पद पर न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा सचिवालय में कम से कम एक वर्ष तक लगातार कार्य करने का अनुभव भी आवश्यक होगा।

विशेष चयन में चयन समिति करेगी फैसला

विशेष चयन की स्थिति में पात्र और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। चयन का निर्णय पद चयन समिति द्वारा लिया जाएगा। इस समिति मेंविधानसभा के प्रमुख सचिव,विशिष्ट सचिव तथा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी शामिल होंगे। विशेष चयन के लिए पात्र अधिकारी के पास न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य किया गया है। इस फैसले के बाद विधानसभा की सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े इन महत्वपूर्ण पदों पर अनुभवी और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति का दायरा व्यापक हो गया है।


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