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January 9, 2026
विशेष गहन पुनरीक्षण, सम्भागीय आयुक्त ने दावे एवं आपत्तियों पर अधिकारियों के साथ किया मंथन
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित
अजमेर, 8 जनवरी। जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियों पर गुरुवार को संभागीय आयुक्त एवं रोल पर्यवेक्षक श्री शक्ति सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन चरण की प्रगति, प्रक्रियात्मक पहलुओं तथा मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
संभागीय आयुक्त श्री राठौड़ ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना तथा मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाना है। इसके लिए बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया गया है। उन्होंने बताया कि दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित है। इस अवधि में नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा संशोधन के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का बीएलओ द्वारा पुनः सत्यापन किया जाएगा तथा समस्त परीक्षण के उपरांत फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने जानकारी दी कि जिले में कुल 25 हजार 3 ऐसे मतदाता हैं जिनकी पूर्व गहन पुनरीक्षण सूची से मैपिंग नहीं हो सकी है। ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से श्रेणी अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जा रहा है।
संभागीय आयुक्त ने बताया कि गणना चरण के दौरान अनुपस्थित, मृत एवं स्थानांतरित श्रेणी में कुल 1 लाख 52 हजार 684 मतदाता दर्ज किए गए हैं। यदि इनमें से किसी मतदाता को लगता है कि उनका नाम गलत श्रेणी में दर्ज हो गया है तो वे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन अवधि में आवेदन कर सकते हैं। बाहर निवास कर रहे मतदाता भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नोटिस प्राप्त मतदाताओं को सुनवाई की तिथि की जानकारी दी जा रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकबंधु ने बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी एवं फॉर्म-6, 7 एवं 8 भरने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नो मैपिंग मतदाताओं के नोटिसों का निस्तारण 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 तथा आपत्ति के लिए फॉर्म-7 भरा जा सकता है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बीएलए-1 एवं बीएलए-2 के माध्यम से सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की। इससे पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल हो सकेगा।
अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनीता भदेल ने कहा कि मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों के लिए सुनवाई का समय निर्धारित कर उन्हें सहयोग प्रदान किया जाए तथा मूल निवास बनाते समय किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं रहे, इसके लिए अधिकारी विशेष सावधानी बरतें।
बैठक में बताया गया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र नागरिकों को 15 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करनी होंगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्रीमती दीप्ति शर्मा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्रीमती गरिमा नरूला एवं श्री नरेंद्र कुमार मीणा सहित भारतीय जनता पार्टी से श्री दीपेंद्र लालवानी एवं श्री राजेश घाटे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री शैलेंद्र, बहुजन समाज पार्टी से श्री गणपत लाल, आम आदमी पार्टी से श्री बहादुर खान तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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