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December 10, 2025
उदयपुर में एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का अंत आखिरकार न्यायालय के फैसले के साथ हो गया। मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति प्रेमलाल को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में साफ लिखा- अभियुक्त को गर्दन से तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। जानकारी के अनुसार 14 जनवरी 2023 को उदयपुर के घासा थाना क्षेत्र के सिंधु के बीड़े में एक महिला का क्षत-विक्षत शव मिला। चेहरे को बड़े पत्थर से इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि पहचान मुश्किल थी। शिनाख्त करने पर पता चला- मृतका नीमा थी। नीमा के पिता ने हत्या का संदेह दामाद प्रेमलाल पर जताया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी ने अपनी प्रेमिका शांता के साथ रहने के लिए पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 12 जनवरी को प्रेमलाल ने नीमा को फोन कर राजसमंद की घोड़ा घाटी पर मिलने बुलाया था। इसके बाद नीमा का फोन स्विच ऑफ मिला और वह लापता हो गई। दो दिन बाद उसका पत्थर से कुचला शव बरामद हुआ। नीमा की शादी को 7 साल हो चुके थे। एक बेटा और एक बेटी है। प्रेमलाल ने एक साल पहले शांता नाम की महिला से नाता प्रथा के तहत दूसरा विवाह कर लिया था। इसी बात से परेशान नीमा मायके आकर मजदूरी कर रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रोसीक्यूशन ने 22 गवाहों और 67 दस्तावेज़ों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया। एडीजे राहुल चौधरी ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट श्रेणी का अपराध मानते हुए मृत्युदंड सुनाया और साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। नीमा के पिता के शक, अंतिम कॉल डिटेल और बुलाने की जानकारी के आधार पर पुलिस ने प्रेमलाल को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में था।
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