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June 30, 2025
अजमेर जिला सूक्ष्म सिंचाई विक्रेता संघ, पुष्कर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन
वित्तीय वर्ष 2025 26 में सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत उद्यान आयुक्तालय राज जयपुर द्वारा जारी पत्रांक क्रमांक 15920780 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा पर ड्रोप मोर क्रोप योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया. जिसने ड्रिप ओर मिनी स्प्रिंकलर का बिल कम्पनी/निर्माता ही जारी करेगा तथा अन्य जिलो में 20 प्रतिशत डी.बी.टी. किया जायेगा।
उक्त निर्देश के द्वारा योजना की प्रगति पर विपरित प्रभाव पड़ेगा, जैसे उदाहरण (1) कृषक द्वारा सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र प्रायः अपने नजदीकी डीलर से सम्पर्क कर जिस घर विश्वास होता है उसी से
मोल भाव करके खरीदा जाता है। तथा भविष्य में सयत्र संचालन में आ रही परेशानी को डीलर द्वारा ही दुरस्त किया जाता है। निर्माता द्वारा समय पर संचालन समस्याओं को दुरस्त करना संभव नहीं हैं। साथ ही इस वर्ष निर्माता से डीलर द्वारा सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र क्रय कर कृषकों के यहां स्थापित करवा दिये जाते हैं, जिसके कारण अनावश्यक रूप से जी०एस०टी० का डीलर को नुकसान हो रहा हैं। कृपया निर्माता के द्वारा जारी किये जाने से बिल को सर्वहित मे हटाया जाते
(2) डी.बी.डी करने पर कृषक के द्वारा पूर्व में सम्पूर्ण राशि भुगतान किए जाने पर ही सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किया जायेगा, जिससे कृषक पर अनावश्यक रूप से आर्थिक भार पड़ेगा। क्योंकि किसान के पास एक साथ इतनी अधिक राशि की व्यवस्था नहीं होती है, जिससे उनको न चाहते हुए भी सूदखोरों के जाल में फसना पड़ेगा जो अन्तोगतता कृषक की आत्महत्या का कारण बनेगा। इसके साथ ही योजना में डी.बी.टी. करने पर योजना की प्रगति पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए सरकार सोच विचार कर इसमें संशोधन करें ताकि किसानों को हकीकत में इस योजना का लाभ मिल सके।
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