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April 7, 2025
आदर्श नगर थाना अंतर्गत बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा,
अजमेर निवासी आरोपी हर्षित को 20 साल कारावास के साथ 25 हजार रुपए के अर्थ दंड से किया दंडित
अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायधीश रंजन सिंह ने स्कूल की बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।न्यायाधीश रंजन सिंह ने केस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बालिकाओं पर बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया आदर्श नगर थाने में 5 फरवरी 2024 को मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें पीड़िता के परिवार ने उनकी बेटी जो अपनी सहेली के घर गई थी जिसे पड़ोस में रहने वाला हर्षित नामक आरोपी को दवाब बना कर अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी हर्षित को गिरफ्तार किया था।शेखावत ने बताया कि सोमवार को पॉक्सो कोर्ट 2 में मामले में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 25 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। जिसके आधार पर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आरोपी हर्षित को 20 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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