For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 142882165
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: झीलों की नगरी के रूप में विकसित हो रहा अजमेर, बढ़ेगा पर्यटन-श्री देवनानी |  Ajmer Breaking News: ग्रामीणों को मौके पर ही मिली सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की सुविधा: श्री रावत |  Ajmer Breaking News: ग्रामीण सेवा शिविर 2026 जिला कलक्टर ने किया घूघरा शिविर का औचक निरीक्षण |  Ajmer Breaking News: 608 वर्ष बाद सांपला में बनेगा भव्य द्वारकाधीश मंदिर भूमि पूजन में उमड़ा जनसैलाब |  Ajmer Breaking News: सांपला में गोपाल कृष्ण मंदिर शिलान्यास समारोह में पहुंचे मंत्री जोराराम कुमावत, पशु चिकित्सालय के क्रमोन्नयन की घोषणा |  Ajmer Breaking News: अजमेर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए |  Ajmer Breaking News: हनुमान सिंह राठौड़ बने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 41वें अध्यक्ष , राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करना सबसे बड़ा लक्ष्य- बोर्ड अध्यक्ष |  Ajmer Breaking News: मोडी मोहल्ला शिव शक्ति कॉलोनी लोहागल में आज तक नहीं पहुंचा बीसलपुर का पानी, क्षेत्रवासी पहुंचे कलेक्टर के दर, |  Ajmer Breaking News: श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति नरसिंहपुरा जोसगंज क्षेत्र वासियों द्वारा मुख्य कारखाना प्रबंधक को सोपा गया ज्ञापन, |  Ajmer Breaking News: पीहर पक्ष द्वारा बेटी को दिए गए मकान पर पति की नजर, पत्नी का मकान हड़पने के लिए पति ओर ससुराल वाले करते है मारपीट, | 

राजस्थान न्यूज़: कोर्ट ने मुख्यमंत्री शर्मा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के प्रार्थना पत्र को किया खारिज, प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं माना

Post Views 51

November 6, 2024

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने जमानत देते समय शर्त रखी थी कि वे विदेश यात्रा पर जाने से पहले अदालत की अनुमति प्राप्त करेंगे।

जयपुर जिले की एडीजे-4 कोर्ट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। यह प्रार्थना पत्र सांवरमल चौधरी द्वारा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भजनलाल शर्मा विदेश यात्रा पर जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए इसे "पोषणीय नहीं" माना और कहा कि इस मामले में प्रार्थी का कोई सीधा हित प्रभावित नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने जमानत देते समय शर्त रखी थी कि वे विदेश यात्रा पर जाने से पहले अदालत की अनुमति प्राप्त करेंगे। इसके बावजूद, भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर बिना अनुमति के चले गए, जिसके बाद सांवरमल चौधरी ने कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रार्थी इस मामले में पीड़ित नहीं है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि सांवरमल चौधरी एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, जिनका इस मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस आधार पर अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

मुख्यमंत्री शर्मा की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए प्रार्थना पत्र का विरोध किया और बताया कि प्रार्थी इस मामले में एक बाहरी व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र का मकसद केवल कानूनी प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से प्रभावित करना है।

इस फैसले के बाद सीएम भजनलाल शर्मा को राहत मिली है। कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि बिना प्रत्यक्ष हित के किसी भी मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved