For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 117540623
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: अजमेर संभागीय स्तरीय अमृता हाट के पोस्टर का उप मुख्यमंत्री ने किया विमोचन |  Ajmer Breaking News: जिला कलक्टर की अध्यक्षता में विभागीय समन्वय  बैठक आयोजित,संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री जनसुनवाई एवं फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा |  Ajmer Breaking News: विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सड़क विकास कार्यों का किया शुभारंभ, शहर का विकास अब धरातल पर दिखाई दे रहा है- श्री देवनानी |  Ajmer Breaking News: अवैध खनन अभियान को लेकर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित |  Ajmer Breaking News: रेल बजट 2026-27, राजस्थान को रिकार्ड 10228 करोड़ रूपये के बजट का आवंटन |  Ajmer Breaking News: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी केन्द्रीय बजट के सम्बन्ध में जानकारी विकसित भारत-2047 के लिए दिशा देने वाला है बजट-उपमुख्यमंत्री,आम नागरिकों की उम्मीदें होंगी पूरी |  Ajmer Breaking News: वेतन आयोग, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, पेंशन और आउटसोर्सिंग पर हो शीघ्र कार्यवाही |  Ajmer Breaking News: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अजमेर में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एकदिवसीय धरना प्रदर्शन, |  Ajmer Breaking News: अलवर के थाना अंतर्गत पुलिस ने मदार में कबाड़ियों के गोदाम के बीच एक एसयूवी कार से एक क्विंटल 3 किलो अवैध डोडा पोस्त से भरे कट्टे किये बरामद,  |  Ajmer Breaking News: ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर एवं नगर कांग्रेस कमेटी पुष्कर के संयुक्त तत्वाधान मे एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशानुसार मनरेगा बचाओ महासंग्राम अभियान के अंतर्गत एक घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन | 

राजस्थान न्यूज़: कोर्ट ने मुख्यमंत्री शर्मा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के प्रार्थना पत्र को किया खारिज, प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं माना

Post Views 11

November 6, 2024

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने जमानत देते समय शर्त रखी थी कि वे विदेश यात्रा पर जाने से पहले अदालत की अनुमति प्राप्त करेंगे।

जयपुर जिले की एडीजे-4 कोर्ट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। यह प्रार्थना पत्र सांवरमल चौधरी द्वारा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भजनलाल शर्मा विदेश यात्रा पर जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए इसे "पोषणीय नहीं" माना और कहा कि इस मामले में प्रार्थी का कोई सीधा हित प्रभावित नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने जमानत देते समय शर्त रखी थी कि वे विदेश यात्रा पर जाने से पहले अदालत की अनुमति प्राप्त करेंगे। इसके बावजूद, भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर बिना अनुमति के चले गए, जिसके बाद सांवरमल चौधरी ने कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रार्थी इस मामले में पीड़ित नहीं है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि सांवरमल चौधरी एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, जिनका इस मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस आधार पर अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

मुख्यमंत्री शर्मा की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए प्रार्थना पत्र का विरोध किया और बताया कि प्रार्थी इस मामले में एक बाहरी व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र का मकसद केवल कानूनी प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से प्रभावित करना है।

इस फैसले के बाद सीएम भजनलाल शर्मा को राहत मिली है। कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि बिना प्रत्यक्ष हित के किसी भी मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved