For News (24x7) : 9829070307
RNI NO : RAJBIL/2013/50688
Visitors - 117265200
Horizon Hind facebook Horizon Hind Twitter Horizon Hind Youtube Horizon Hind Instagram Horizon Hind Linkedin
Breaking News
Ajmer Breaking News: अजमेर रेलवे अस्पताल में वर्षों से लंबित आग से बचाव के लिए फायर पंप हाउस की स्थापना की गई है | |  Ajmer Breaking News: दिव्यांग शिविर में वितरित किए 336 अंग उपकरण |  Ajmer Breaking News: यूजीसी कानून के विरोध में कड़ेल पंचायत में उबाल, भाजपा बूथ अध्यक्षों के इस्तीफों से बढ़ा आंदोलन |  Ajmer Breaking News: पुष्कर में धीरेंद्र शास्त्री की श्रीराम कथा को लेकर असमंजस बरकरार, कलेक्टर–एसपी ने किया आयोजन स्थलों का निरीक्षण |  Ajmer Breaking News: पुष्कर–काल्यासनी रेलवे लाइन को लेकर गोयला गांव में किसानों का रोष, मुआवजे को बताया अपर्याप्त |  Ajmer Breaking News: नागौर के हरसोर गांव में 10 हजार किलो विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में गिरफ्तार सुलेमान खान को आज अजमेर के जेएलएन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया |  Ajmer Breaking News: अजमेर ट्रैफिक पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को पकड़ा, बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल महेंद्र ने दबोचा, |  Ajmer Breaking News: प्लाजा सिनेमा रोड पड़ाव में नाले की सफाई को लेकर हुआ विवाद, दो पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट के बाद दोनों पक्ष पहुंचे क्लॉक टावर थाने, |  Ajmer Breaking News: प्राचार्य द्वारा दिए गए विवादित बयान "पाकिस्तान के लिए हमने गीत गाए" और "पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है" के खिलाफ यूथ कांग्रेस ओर एनएसयूआई किया प्रदर्शन |  Ajmer Breaking News: शहर में अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नगर निगम नई बिल्डिंग पर किया जोरदार प्रदर्शन, | 

राजस्थान न्यूज़: कोर्ट ने मुख्यमंत्री शर्मा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के प्रार्थना पत्र को किया खारिज, प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं माना

Post Views 11

November 6, 2024

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने जमानत देते समय शर्त रखी थी कि वे विदेश यात्रा पर जाने से पहले अदालत की अनुमति प्राप्त करेंगे।

जयपुर जिले की एडीजे-4 कोर्ट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। यह प्रार्थना पत्र सांवरमल चौधरी द्वारा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भजनलाल शर्मा विदेश यात्रा पर जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए इसे "पोषणीय नहीं" माना और कहा कि इस मामले में प्रार्थी का कोई सीधा हित प्रभावित नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने जमानत देते समय शर्त रखी थी कि वे विदेश यात्रा पर जाने से पहले अदालत की अनुमति प्राप्त करेंगे। इसके बावजूद, भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर बिना अनुमति के चले गए, जिसके बाद सांवरमल चौधरी ने कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रार्थी इस मामले में पीड़ित नहीं है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि सांवरमल चौधरी एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, जिनका इस मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस आधार पर अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

मुख्यमंत्री शर्मा की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए प्रार्थना पत्र का विरोध किया और बताया कि प्रार्थी इस मामले में एक बाहरी व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र का मकसद केवल कानूनी प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से प्रभावित करना है।

इस फैसले के बाद सीएम भजनलाल शर्मा को राहत मिली है। कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि बिना प्रत्यक्ष हित के किसी भी मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।


© Copyright Horizonhind 2026. All rights reserved