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अजमेर न्यूज़: आर पी एफ द्वारा रेल सीमा में अनाधिकृत प्रवेश, बेवजह चैन पुलिंग व अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध कार्यवाही

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August 9, 2024

जुलाई माह मे आर पी एफ द्वारा रेल सीमा में अनाधिकृत प्रवेश, बेवजह चैन पुलिंग व अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध कार्यवाही की गई | 

आर पी एफ द्वारा रेल सीमा में अनाधिकृत प्रवेश, बेवजह चैन पुलिंग व अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध कार्यवाही

रेल सीमा मे अनाधिकृत प्रवेश से चोरी, लूटपाट व दुर्घटना की संभावना रहती है, बेवजह की चैन पुलिंग से ट्रेनों का समयबद्ध संचालन बाधित होता है | इसी प्रकार अनाधिकृत वेंडरों से रेल राजस्व को हानी पहुँचती है | इन सब की रोकथाम के लिए रेल सुरक्षा बल द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते है इसी कड़ी मे जुलाई माह मे आर पी एफ द्वारा रेल सीमा में अनाधिकृत प्रवेश, बेवजह चैन पुलिंग व अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध कार्यवाही की गई | 
   
उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मण्डल मे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा श्री दीपक कुमार आजाद मंडल सुरक्षा आयुक्त, अजमेर के निर्देषन में 01 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से व्यक्तियो एवं पशुओं के ट्रेनों से दुर्घटना के शिकार होने की घटनाओं की रोकथाम के लिये 119 कार्यवाही की गई | जिसके अंतर्गत रेल सीमा से लगते गांवों, पंचायतो व स्कुलों में 2266 व्यक्तियों को समझाईश  की गई तथा अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने वाले 201 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किए गए जिसमें 139 व्यक्तियो पर रेलवे कोर्ट द्वारा कार्यवाही करते हुए 13900/ रुपये जुर्माना किया गया। 

   इसी प्रकार अजमेर मण्डल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सवारी गाडियों में एसीपी (चैन पुलिंग)की रोकथाम बाबत सवारी गाडियो में यात्रियों को जागरुक करने के लिये भी कार्यवाही की गई इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा लाउड हैलर एवं पी.ए सिस्टम का उपयोग किया गया व यात्रियों को एसीपी नही करने हेतु  पम्पलेट बांटे गये व समझाईश की गई। सवारी गाडियों में एसीपी की रोकथाम के लिए एस्कोर्टिंग हेतु महिला व पुरुष बल सदस्यों को तैनात किया गया। इस दौरान सवारी गाडियों में अनाधिकृत रुप एसीपी करने वाले 82 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किये गये। जिस पर 46 व्यक्तियो पर रेलवे कोर्ट द्वारा 21900/ रुपये जुर्माना किया गया साथ ही अजमेर मण्डल से गुजरने वाली सवारी गाडियो में अनाधिकृत वैंडरो के विरूद्व अभियान चलाकर 318 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये। जिस पर 189 व्यक्तियो पर रेलवे कांर्ट द्वारा रुपये 48160/ जुर्माना किया गया।


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